
- PWD के प्रमुख सचिव अजय चौहान को हाईकोर्ट का नोटिस
- चार साल पुराने आदेश का अनुपालन न करने का मामला
- 4 नवंबर को अगली सुनवाई
नया लुक ब्यूरो
Lucknow: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रमुख सचिव अजय चौहान के खिलाफ अवमानना के मामले में आरोप तय किए हैं। मामला विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों के वेतन पुनर्निर्धारण, बकाया वेतन के भुगतान और संशोधित पेंशन के भुगतान से जुड़े चार साल पुराने आदेश का अनुपालन न करने से संबंधित है। मामले में अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी।
जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने संबंधित आदेश का पालन नहीं किए जाने के मामले में प्रमुख सचिव अजय चौहान के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाई है। अदालत के आदेश के बावजूद कर्मचारियों को वेतन और पेंशन से जुड़े लाभ नहीं मिलने का मामला न्यायालय के सामने आया है।
अजय चौहान
पहले भी चार वरिष्ठ अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
इससे पहले पाँच अक्टूबर को हाईकोर्ट ने वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार समेत चार वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के आरोप तय किए थे। इनमें नमामि गंगे के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग, ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के नाम शामिल हैं।
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दीपक कुमार
लगातार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई से सरकारी आदेशों के अनुपालन और कर्मचारियों के सेवा संबंधी लाभों के भुगतान का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। अब मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी, जिसमें अदालत की आगे की कार्यवाही पर नजर रहेगी।
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