नई दिल्ली। केंद्र सरकार अक्टूबर से ऑटो कंपनियों के लिए आठ सीटों वाले वाहनों में कम से कम छह ‘एयरबैग’ रखना अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इस साल की शुरुआत में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।
वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। आठ सीटों वाले वाहनों के लिए कम से कम छह एयरबैग अनिवार्य करने के बारे में पूछे जाने पर गडकरी ने कहा। व्यवस्था को अनिवार्य बनाने की योजना है। वर्तमान में, सभी कार कंपनियों के लिए केवल आगे की सीट के यात्रियों के लिए सीट बेल्ट ‘रिमाइंडर’ देना अनिवार्य है।
सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR) के नियम 138(3) के तहत, पीछे की सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता है कि यह नियम अनिवार्य है। पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों की सीट बेल्ट नही लगाने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी जुर्माना नहीं वसूलते।