नौकरी करने नहीं आती तो अपने-अपने पद से इस्तीफा दे दें- हाईकोर्ट

  • उत्तर प्रदेश के सभंल में तैनात डीएम-एसपी को हाईकोर्ट की सलाह
  • 16 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी

   उमेश चन्द्र त्रिपाठी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में तैनात डीएम और एसपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सलाह दी है कि नौकरी करनी नहीं आती है तो अपने-अपने पद से इस्तीफा दे दें। मामला एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के प्रशासनिक आदेश से जुड़ा है। पुलिस ने फरमान जारी किया था कि मस्जिद में एक बार में 5 से 6 लोग ही नमाज पढ़ें। पुलिस के इस फरमान के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई। अपील करने वाले और सरकार के वकील की दलील सुनने के बाद जज ने संभल के डीएम और एसपी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा “प्रशासन मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सकता। अगर डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी केके विश्नोई को लगता है कि वे कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। या फिर ट्रांसफर करवा लेना चाहिए। हर परिस्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका काम है।

ये भी पढ़ें

कांशीराम जयंती पर देशभर में श्रद्धांजलि, सीएम योगी, मायावती समेत कई नेताओं ने किया याद

 

नया लुक के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने कहा  “यह राज्य का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि हर समुदाय निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक पूजा कर सके। अगर वह निजी संपत्ति है, तो राज्य से किसी इजाजत की जरूरत नहीं। कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि राज्य का दखल सिर्फ वहीं जरूरी है, जहां प्रार्थना या धार्मिक काम सार्वजनिक भूमि पर आयोजित किए जाने हों।” याचिकाकर्ता मुनाजिर खान के मुताबिक, पिछले साल फरवरी महीने में हयातनगर थाने से पुलिसवाले आए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 20 लोग ही मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं।

ये भी पढ़ें

महराजगंज में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर सख्त एक्शन, DM ने बनाया कंट्रोल रूम

 

एक बार में 5-6 लोग ही नमाज अदा करें। इसके बाद मुनाजिर ने 18 जनवरी, 2026 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 27 फरवरी को पहली सुनवाई हुई। शनिवार आदेश हाईकोर्ट की साइट पर अपलोड हुआ। अब 16 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अपील में कहा गया, रमजान के दौरान मस्जिद में नमाज अदा करने से रोका जा रहा। रमजान चल रहा है। ऐसे में परिसर के भीतर नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने नमाजियों की संख्या सीमित करने का आदेश दिया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार के वकील के तर्क को खारिज कर दिया।

homeslider Uttar Pradesh

गर्मी और गैस संकट का असर: प्रदेश में बिजली की बढ़ी मांग

लखनऊ। प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय हालात का असर भी अब बिजली की खपत पर दिखाई देने लगा है। अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच जारी तनाव और उससे उत्पन्न गैस संकट के कारण एलपीजी सिलिंडर की उपलब्धता प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर बिजली की खपत पर पड़ रहा है। बीते करीब […]

Read More
Politics Uttar Pradesh

योगी जी! ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय

उत्तर प्रदेश सब इंसपेक्टर की परीक्षा 14 मार्च 2026 को थी। उसमें एक प्रश्न था-‘अवसर के अनुसार बदलने जाने वाले के लिए एक शब्द में उत्तर दें?’ जिसके चार विकल्प थे। पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी। यह साफ-साफ दर्शाता है कि पंडित यानी ब्राह्मणों पर बौद्धिक हमला से यह कम नहीं है। इस प्रश्न ने […]

Read More
homeslider Uttar Pradesh

अयोध्या राम मंदिर परिसर में प्रवेश के नए नियम लागू

अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर की सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ वस्तुओं को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए […]

Read More