लिव-इन रिलेशनशिप मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश, सुरक्षा देने से इनकार

Punjab Haryana High Court

Punjab Haryana High Court : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल की पुलिस सुरक्षा की मांग को खारिज कर दिया। यह मामला उस समय सामने आया जब एक याचिका में कपल ने दावा किया कि वे बालिग हैं, एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और भविष्य में शादी करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लड़की के परिवार की ओर से उन्हें धमकियां और दबाव मिल रहा है। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल कुछ समय साथ रहना किसी भी रिश्ते को “लिव-इन रिलेशनशिप” के रूप में मान्यता देने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब दोनों पक्षों का इरादा भविष्य में शादी करने का हो, तो उसे वर्तमान में स्थापित लिव-इन संबंध नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन इसी के साथ कोर्ट ने यह भी माना कि माता-पिता और परिवार की प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान भी महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय समाज में विवाह एक पवित्र और सामाजिक रूप से मान्य संस्था है, जिसे गहरे सांस्कृतिक मूल्यों के साथ देखा जाता है।

समाज और परंपरा का दृष्टिकोण

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि भारतीय समाज विविध परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित है। जहां एक ओर आधुनिक जीवनशैली में लिव-इन रिलेशनशिप को स्वीकार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक मूल्य आज भी मजबूत हैं। न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि यदि बिना ठोस आधार के ऐसे मामलों में सुरक्षा दी जाती है, तो इससे सामाजिक ढांचा प्रभावित हो सकता है।

याचिकाकर्ताओं की दलील

याचिका में कहा गया था कि दोनों याचिकाकर्ता वयस्क हैं और अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं। उनका दावा था कि वे शादी करना चाहते हैं लेकिन फिलहाल परिवार के दबाव और धमकियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लड़की के परिवार द्वारा झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिसके कारण उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी।

कोर्ट का अंतिम निर्णय

सभी तथ्यों और तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों और सामाजिक प्रभाव के आधार पर देखा जाना चाहिए।


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