
FSSAI New Rule 2026 : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब खाने की चीजों की पैकिंग में स्टेपल पिन और मेटल के तारों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह नियम सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों (FBOs) पर लागू होगा, जिनमें किराना दुकान, मिठाई की दुकान, बेकरी, होटल और रेस्टोरेंट शामिल हैं।
क्यों लगाया गया यह प्रतिबंध?
FSSAI के अनुसार, कई मामलों में यह पाया गया है कि खाने के पैकेट में स्टेपल पिन या मेटल के छोटे टुकड़े मिल रहे थे। यह स्थिति ग्राहकों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। अगर गलती से कोई व्यक्ति इन्हें निगल लेता है, तो इससे गंभीर आंतरिक चोट या स्वास्थ्य समस्या हो सकती है।
किन चीजों में होता था सबसे ज्यादा इस्तेमाल?
अक्सर देखा गया है कि स्टेपल पिन का उपयोग निम्न चीजों की पैकिंग में किया जाता था केक बॉक्स और बेकरी आइटम , मिठाई के डिब्बे , नमकीन और स्नैक पैकेट , टेकअवे फूड और ऑनलाइन डिलीवरी पैकिंग , किराना सामान के पैकेट , छोटे दुकानदार भी कई बार नमकीन की लड़ी या पैकेट को जोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे, जो अब पूरी तरह प्रतिबंधित है।
दुकानदारों के लिए जरूरी निर्देश
अब सभी दुकानदारों और फूड बिजनेस ऑपरेटरों को पैकिंग के तरीकों में बदलाव करना होगा। स्टेपल पिन या किसी भी तरह के मेटल तार का उपयोग पूरी तरह बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का पालन न करने पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और लाइसेंस रद्द होने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।
उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ी
सिर्फ दुकानदार ही नहीं, अब उपभोक्ताओं को भी सतर्क रहना होगा। खरीदारी करते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि खाने की पैकिंग सुरक्षित है या नहीं। अगर किसी पैकेट में स्टेपल पिन या धातु का उपयोग दिखे तो ऐसे उत्पाद को लेने से बचना चाहिए।
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