
New Delhi: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और विपक्ष के बीच मुलाकात को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की मांग पर CJI की ओर से भेजा गया जवाबी पत्र सामने आया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश किसी राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल से प्रशासनिक स्तर पर मुलाकात नहीं कर सकते।
SIR और CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों का जिक्र
जानकारी के मुताबिक, INDIA गठबंधन की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन सौंपने के लिए मुलाकात का अनुरोध किया गया था। अपने जवाब में CJI सूर्यकांत ने कहा कि इन मुद्दों से जुड़े मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।

ज्ञानेश कुमार
CJI ने बताया याचिका दाखिल करने का रास्ता
जवाबी पत्र में मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर नागरिक और राजनीतिक दल के लिए खुले हैं। हालांकि, न्यायिक मामलों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर ज्ञापन देने के बजाय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उचित याचिका दाखिल की जानी चाहिए।
CJI के मुताबिक, इस तरह की याचिकाएं 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। संबंधित पक्ष चाहें तो व्यक्तिगत रूप से या ई-फाइलिंग के माध्यम से याचिका दाखिल कर सकते हैं। ऐसी याचिकाओं पर नियमानुसार सुनवाई की जाएगी।
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कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को फाइलिंग काउंटर तक जाने की अनुमति
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के 10 से 15 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को परिसर के अंदर फाइलिंग काउंटर तक जाने की अनुमति दी। इसका उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करना बताया गया है। इस घटनाक्रम के बाद अब संबंधित मुद्दों पर राजनीतिक पक्षों की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब न्यायिक प्रक्रिया के तहत सामने आने की संभावना है। मामले में आगे की स्थिति 13 अक्टूबर को प्रस्तावित सुनवाई से स्पष्ट हो सकती है।
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