
UPI से भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर है। 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा बड़े UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू होने जा रहा है। इसी MDR पर लगने वाले 18% GST को लेकर अब GST काउंसिल में चर्चा की संभावना है। हालांकि, यह GST पूरे UPI ट्रांजैक्शन पर नहीं, बल्कि MDR शुल्क पर लागू होने की बात है।
सात अक्टूबर को हो सकती है चर्चा
सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्टों में कहा गया है कि 7 अक्टूबर को प्रस्तावित GST काउंसिल की बैठक में UPI MDR पर GST के मुद्दे की समीक्षा हो सकती है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह मुद्दा बैठक के औपचारिक एजेंडे में फिलहाल शामिल नहीं है और बैठक के दौरान इसे उठाए जाने की संभावना बताई गई है।
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15 अक्टूबर से लागू होगा MDR
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI भुगतान पर 0.4% MDR लगेगा। 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन पर MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी। वहीं, कुछ आवश्यक क्षेत्रों में अलग फ्लैट MDR लागू होगा। P2P यानी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले UPI ट्रांजैक्शन इस MDR के दायरे में नहीं हैं। 2,000 रुपये तक के P2M भुगतान भी MDR से बाहर रहेंगे।
18% GST किस पर लगेगा?
सबसे जरूरी बात यह है कि 18% GST पूरे UPI भुगतान पर नहीं लगेगा। अगर किसी योग्य ट्रांजैक्शन पर MDR लगता है, तो प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार GST उस MDR राशि पर लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए, 10,000 रुपये के भुगतान पर 0.4% MDR यानी 40 रुपये बनता है। 18% GST केवल इन 40 रुपये पर होगा, जो 7.20 रुपये बैठता है।
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कारोबारी पर पड़ेगा शुल्क का बोझ
MDR का भुगतान कारोबारी यानी मर्चेंट करेगा। GST के तहत पंजीकृत कारोबारी MDR पर दिए गए GST का Input Tax Credit (ITC) लेने के पात्र हो सकते हैं, जिससे उनका वास्तविक कर बोझ कम हो सकता है। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाना चाहिए और इस संबंध में निगरानी की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।
सरकार को मिलेगा टैक्स का पैसा?
MDR से मिलने वाली राशि सीधे सरकार के पास नहीं जाएगी। यह UPI पेमेंट इकोसिस्टम में शामिल बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और अन्य संबंधित पक्षों के बीच साझा की जाएगी।
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