MP में खत्म हुआ दो बच्चों वाला नियम…अब सरकारी नौकरी में नहीं लगेगी रोक

MP Two Child Policy

MP Two Child Policy मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण नियम को समाप्त करने का फैसला किया है। CM मोहन यादव की सरकार ने सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए लागू दो बच्चों की सीमा को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद अब दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

25 साल पुराना नियम हुआ खत्म

मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 से लागू नियम के अनुसार, 26 जनवरी 2001 के बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माने जाते थे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू इस प्रावधान के तहत ऐसे उम्मीदवारों को सीधी भर्ती और विभिन्न विभागों में नियुक्ति से वंचित रखा जाता था। अब CM मोहन यादव ने इस नियम को समाप्त करने का निर्देश देते हुए संबंधित मसौदे और पुराने प्रावधानों को हटाने के आदेश दिए हैं।

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सिविल सर्विसेज नियमों के मसौदे से हटेगा प्रावधान

राज्य सरकार ने हाल ही में ‘मध्य प्रदेश सेवा की सामान्य शर्तें नियम-2026’ का मसौदा तैयार किया था और इस पर 15 जून तक आम जनता से सुझाव मांगे गए थे। इस मसौदे में दो बच्चों की सीमा से जुड़ा पुराना प्रावधान भी शामिल था। हालांकि, CM के हस्तक्षेप के बाद अब इस नियम को मसौदे से हटाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को नया मसौदा तैयार करने और संशोधित आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।

सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू था नियम

केवल भर्ती प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि एमपी सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1965 के तहत दो से अधिक बच्चे होना सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कदाचार (Misconduct) माना जाता था। अब सरकार ने इस संबंध में लागू सभी प्रावधानों की समीक्षा कर उन्हें समाप्त करने का फैसला लिया है।

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सरकार के फैसले से लाखों अभ्यर्थियों को राहत

सरकार के इस कदम को सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों-लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे पहले दो से अधिक बच्चों वाले कई उम्मीदवार सरकारी सेवाओं में आवेदन करने से वंचित रह जाते थे। अब नए नियम लागू होने के बाद उनके लिए भी सरकारी नौकरी के दरवाजे खुल जाएंगे।

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