मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के रजिस्ट्रार से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें वादियों और वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन एम जामदार और न्यायमूर्ति आरिफ की पीठ ने DRT रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है।
पीठ राज्य भर की सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधाओं की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय में पहले से ही हाइब्रिड सुनवाई की सुविधा उपलब्ध है और जिला अदालतों के लिए पहल की जा रही है। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह याचिका को DRT में सुविधाओं तक सीमित रखे। पीठ ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह जानकारी प्रदान करे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। (वार्ता)