योगी सरकार ने फ्री कानूनी सहायता के लिए लागू की LADCS प्रणाली

  • योगी सरकार ने दो साल के लिए लागू की कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली
  • प्रणाली में चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट काउंसिल की सेवाओं के माध्यम से आम जन को दी जाएगी कानूनी सहायता

लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश की जनता को फ्री कानूनी सहायता देने और छोटे-छोटे विवादों को समझौते के आधार पर निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत दो वर्ष के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCS) को लागू किया है। योगी सरकार ने प्रदेश की जनता को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है ताकि आपराधिक मामलों में सार्वजनिक रक्षक प्रणाली की तर्ज पर आम जन को कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। LADCS  प्रणाली में चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट काउंसिल की सेवाओं के माध्यम से आम जन को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।

समाज के कमजोर वर्ग को प्रभावी कानूनी सेवाएं देना एलएडीसीएस का उद्​देश्य

योगी सरकार का  LADCS  का लागू करने का उद्​देश्य समाज के कमजोर और निर्बल वर्गों को प्रभावी और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए न्यायालय आधारित कानूनी सेवाओं को मजबूत करना है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को आपराधिक मामलों में गुणात्मक और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा। इसका लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य उठा सकते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे अवैध व्यापार से पीड़ित इसका सीधा लाभ ले सकेगा।

यह उठा सकेंगे LADCS  का लाभ

  • प्रदेश की पीड़ित की महिलाओं, बेटियां और बच्चे।
  • दृष्टिहीनता, कुष्ठ रोग, बहरेपन, दिमागी कमजोरी आदि निर्योग्यता से ग्रस्त व्यक्ति एवं खानाबादोश व्यक्ति ।
  • सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, वर्गीय अत्याचार, बाढ़, अकाल, भूकम्प अथवा औद्योगिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति।
  • औद्योगिक कामगार।
  • किशोर अपचारी अर्थात 18 वर्ष तक की आयु के बालक।
  • अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्ति।
  •  सुरक्षा गृह, मानसिक अस्पताल अथवा नर्सिंग होम में भर्ती मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति।
  • ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय ₹3,00,000/- से कम हो।

यह लाभ उठा सकेंगे

  • LADCS मुख्यतः जिले अथवा मुख्यालय में आपराधिक मामलों में विशेष रूप से कानूनी सहायता प्रदान करने का कार्य करता है।
  • सभी सत्र न्यायालयों, विशेष न्यायालयों, मजिस्ट्रेट न्यायालयों तथा कार्यकारी न्यायालयों में सभी विविध कार्यों सहित प्रतिनिधित्व, परीक्षण और अपील कर सकेंगे।
  • जिला न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को उनकी प्रतिरक्षा के लिए कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करना।
  • नालसा स्कीम के तहत गिरफ्तारी से पूर्व अवस्था में कानूनी सहायता प्रदान करना।
  •  फौजदारी मामलों में गिरफ्तारी पश्चात् रिमांड स्तर पर, जमानत, विचारण तथा अपील दाखिल करने के लिए।

Central UP Raj Dharm UP

मंत्री हलकान, प्रशासन परेशान, दो माह में आधा दर्जन बंदियों ने की जेल में आत्महत्या

जेलों में बंदियों की आत्महत्याओं पर एक्शन में जेलमंत्री! प्रमुख सचिव और डीजी जेल को घटनाएं रोकने के दिए निर्देश दो माह में आधा दर्जन बंदियों ने की जेल में आत्महत्या राकेश यादव लखनऊ। प्रदेश की जेलों में बंदियों के आत्महत्याओं की घटना को जेलमंत्री ने गंभीरता से लिया है। जेलमंत्री ने विभाग के आला […]

Read More
Raj Dharm UP

बैंकॉक से DEPORT स्क्रैप माफिया खेलने लगा खेल, अब इस कदम से मचा हड़कंप

खबर मिलते ही जेल प्रशासन में मचा हड़कंप, हाई सुरक्षा बैरक में रखा गया काना  रवि काना और काजल को पुलिस रिमांड पर लेकर करेगी पूछताछ रवि – सुंदर भाटी गिरोह के बीच चल दुश्मनी की बात आई सामने, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस  ए अहमद सौदागर लखनऊ । सूबे की जेलों में हाई सुरक्षा […]

Read More
Raj Dharm UP

योगी की हनक से पस्त हुआ एक और माफिया का गढ़, इस बार स्क्रैप माफिया को चटाया धूल

लक्ष्मी सिंह ने जाते ही उसके अवैध साम्राज्य को बनाया निशाना नोएडा के स्क्रैप माफिया रवि काना की साइड स्टोरी, जानें कैसे बना वो स्क्रैप किंग नोएडा से नया लुक के प्रमुख संवाददाता विनय सिंह की रिपोर्ट वो सत्ता के साथ झंडा बदलने में माहिर है। शातिर इतना कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR […]

Read More