कुलदीप मिश्रा
गोण्डा। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 साल की जेल और 50 हजार का जुर्माना कि सजा।
दिनांक 11.12.2019 को थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त करन पासवान पुत्र ज्वाला प्रसाद पासवान नि0 इमलिया रज्जाक थाना उतरौला जनपद बलरामपुर ने एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना खरगूपुर के पैरोकार आरक्षी राहुल कुमार यादव द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 10 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है।
डकैती करने के 03 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 10,000-10,000/- के अर्थदण्ड की सजा
अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप डकैती करने के आरोपी अभियुक्तो को सात-सात साल की जेल और 10 हजार-10 हजार का जुर्माना की सजा।
थाना करनैलगंज पुलिस ने मु0अ0सं0- 208/1999, धारा 395,397,412 भादवि से संबंधित 03 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार आरक्षी अनूप शुक्ला द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोंडा ने सात-सात साल की जेल और 10 हजार-10 हजार का जुर्माना और सजा सुनाई है।