गोंडा जिले में हुई घटना का मामला
कुलदीप मिश्रा
लखनऊ। गोंडा जिले के परसपुर थानाक्षेत्र में वर्ष 2015 में हुई घटना को शाय़द ही यहां का और पीड़ित परिवार भुला सकेगा। इस इलाके की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहुवन मदार माझा गांव निवासी रविराज बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसकी इज्जत पर डाका डाला था।
इस मामले में एसपी गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने इस केस की मज़बूत पैरवी की।
इतने दिनों में पीड़िता और उसके परिवार के बयान करवाए। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट को आधार बनाया और मुल्जिम को सज़ा की दहलीज तक पहुंचा दिया। अदालत ने मुल्जिम रविराज को 14 वर्ष का कारावास और सात हजार रुपए का जुर्माना लगाने का फरमान सुनाया।
पैरोकार ने निभाई अहम भूमिका
एसपी गोंडा आकाश तोमर ने बताया कि परसपुर थाने में तैनात पैरोकार आरक्षी वासुदेव ने इस केस की पैरवी में अहम भूमिका निभाई थी। वासुदेव ने सभी गवाहों को इधर उधर से लाकर कोर्ट तक पहुंचाया और गवाही करवाई। इस मजबूत पैरवी के बाद अदालत ने 14 साल कारावास और सात हजार रुपए जुर्माना लगाया है।