यूपी में लव जिहाद के मामले में पहली सजा, दोषी अफजाल को पांच साल कैद और 40 हजार का जुर्माना

अमरोहा। यूपी में लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने पहली सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी को कोर्ट ने पांच साल कैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। धर्मांतरण कर शादी की कोशिश का ये मामला हसनपुर कोतवाली इलाके का है। यहां एक व्यक्ति नर्सरी कारोबार करता है। एक दिन वो अपने काम की जगह थे। तभी संभल से एक परिचित मिलने आए। उनके साथ कार ड्राइवर मोहम्मद अफजाल भी था। वो संभल के ही हयातनगर का रहने वाला है। अफजाल की मुलाकात शख्स की 16 साल की नाबालिग बेटी से हुई। अफजाल ने खुद का नाम बदलकर अरमान कोहली बताया।

पुलिस के मुताबिक अफजाल और नाबालिग लड़की ने आपस में फोन नंबरों का आदान-प्रदान किया। इसके बाद दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया।  इस दौरान दो  अप्रैल 2021 को अफजाल ने लड़की को शादी करने का झांसा दिया और अगवा कर ले गया। युवती के घरवालों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने दो दिन बाद लड़की और अफजाल को उस्मानपुर से पकड़ा। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि अफजाल के बारे में उसे बाद में पता चला कि वो दूसरे धर्म का है। लड़की के मुताबिक अफजाल ने उसे जान से मारने की धमकी दी और जबरन धर्मांतरण कराया। नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने अफजाल के खिलाफ यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून के तहत केस दर्ज किया।

उसका केस अपर जिला और सत्र न्यायाधीश (POCSO Act ) डॉ. कपिला राघव के कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को कोर्ट ने इस मामले में दोषी पाए गए अफजाल को पांच  साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। सरकारी वकील बसंत सिंह ने मीडिया को बताया कि धर्मांतरण के मामले में यूपी (UP) में ये पहली सजा सुनाई गई है। बता दें कि धर्मांतरण संबंधी कानून यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद विधानसभा से पास कराकर लागू किया गया था। (BNE)

 

 

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