7 Seater Car पर FASTag Annual Pass मिलेगा या नहीं? NHAI ने साफ किया पूरा मामला
7 Seater Car FASTag : अगर आपके पास 7-सीटर कार या थ्री-रो SUV है और आप अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं, तो FASTag Annual Pass को लेकर आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हो रही थीं कि 6-सीटर, 7-सीटर और थ्री-रो वाली कारों को FASTag Annual Pass की सुविधा से बाहर कर दिया गया है। इन दावों के कारण बड़ी फैमिली कारों के मालिकों में काफी भ्रम की स्थिति बन गई थी।
अब National Highways Authority of India (NHAI) ने इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। NHAI के मुताबिक, 7-सीटर या थ्री-रो कारों के लिए FASTag Annual Pass बंद नहीं किया गया है। यानी अगर आपकी गाड़ी पात्रता की शर्तें पूरी करती है, तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
7-सीटर कारों पर क्या है NHAI का नियम?
NHAI ने स्पष्ट किया है कि Annual Pass के लिए वाहन की सीटिंग कैपेसिटी को आधार नहीं बनाया जाता। यानी गाड़ी 5-सीटर है, 6-सीटर है या 7-सीटर, इससे अकेले उसकी पात्रता तय नहीं होती।
मुख्य शर्त यह है कि वाहन निजी और गैर-व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके साथ ही वाहन का रिकॉर्ड VAHAN डेटाबेस में प्राइवेट कार, जीप या वैन के तौर पर दर्ज होना जरूरी है। गाड़ी पर वैध और एक्टिव FASTag भी होना चाहिए।
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कमर्शियल 7-सीटर को नहीं मिलेगा फायदा
अगर आपकी 7-सीटर कार कमर्शियल कैटेगरी में रजिस्टर्ड है या उसका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो वह Annual Pass के लिए पात्र नहीं होगी। इसलिए केवल सीटों की संख्या देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि हर 7-सीटर वाहन को पास मिल जाएगा।
FASTag Annual Pass के क्या हैं फायदे?
FASTag Annual Pass उन लोगों के लिए काफी उपयोगी है जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर बार-बार सफर करते हैं। इसके तहत निर्धारित शुल्क देकर वाहन को एक तय अवधि तक पात्र टोल प्लाजा पर बार-बार टोल भुगतान से राहत मिलती है।
यह पास जारी होने की तारीख से एक साल या 200 ट्रिप्स, जो भी पहले पूरा हो, तब तक वैध रहता है। ऐसे में नियमित हाईवे यात्रियों के लिए टोल खर्च को नियंत्रित करने में यह सुविधा मददगार हो सकती है।
कैसे एक्टिवेट करें FASTag Annual Pass?
अगर आपकी गाड़ी पात्र है और FASTag पहले से एक्टिव है, तो Annual Pass के लिए किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। वाहन मालिक राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकता है।
आवेदन के दौरान वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज किया जाता है। इसके बाद VAHAN डेटाबेस के आधार पर पात्रता की जांच होती है। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करके Annual Pass को मौजूदा FASTag पर एक्टिवेट किया जा सकता है।
निष्कर्ष
इसलिए 7-सीटर कार मालिकों को FASTag Annual Pass को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। NHAI के मुताबिक, केवल 7-सीटर या थ्री-रो वाहन होने की वजह से Annual Pass की सुविधा बंद नहीं होती। पात्रता वाहन के निजी इस्तेमाल, रजिस्ट्रेशन कैटेगरी और वैध FASTag जैसी शर्तों पर निर्भर करती है। वायरल सोशल मीडिया दावों पर भरोसा करने के बजाय वाहन मालिकों को NHAI की आधिकारिक जानकारी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए।
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