
New Delhi: जंतर-मंतर पर पिछले महीने हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन और उससे जुड़े पुलिस कार्रवाई के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाया। अदालत ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच के लिए एक हाईलेवल समिति गठित करने का फैसला किया है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश, पूर्व सीबीआई निदेशक समेत अनुभवी लोगों को शामिल किए जाने की बात कही गई है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि समिति के गठन को लेकर अंतिम आदेश बुधवार को जारी किया जाएगा। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।
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याचिकाकर्ताओं और हितधारकों से मांगे सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने समिति के सदस्यों के नाम तय करने से पहले संबंधित पक्षों और याचिकाकर्ताओं से सुझाव मांगे हैं। अदालत ने कहा कि समिति का गठन निष्पक्ष और संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त नाम अदालत के सामने रखने को कहा गया है। अदालत के इस कदम से साफ है कि वह प्रदर्शन से जुड़े आरोपों और पुलिस की कार्रवाई की स्वतंत्र तरीके से जांच कराना चाहती है।
CCTV फुटेज भी जांच का हिस्सा
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रदर्शन और उस दौरान हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़े सभी CCTV फुटेज जांच समिति को उपलब्ध कराए जाएं। फुटेज की मदद से समिति घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति की जांच कर सकेगी। इसके अलावा अदालत ने महिला प्रदर्शनकारियों की ओर से लगाए गए कथित उत्पीड़न और उन्हें निशाना बनाए जाने के आरोपों को भी जांच के दायरे में शामिल करने की बात कही है।
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पुलिस ने आरोपों से किया इनकार
इस बीच दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान लगाए गए कुछ गंभीर आरोपों को खारिज किया है। पुलिस ने कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग और प्रदर्शनकारियों पर बड़े पैमाने पर निगरानी रखने के आरोपों से इनकार किया है।
पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान की गई कार्रवाई कानून के दायरे में थी और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे। पुलिस ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों की बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए फेसियल रिकग्निशन तकनीक के इस्तेमाल का दावा सही नहीं है।
बुधवार को आ सकता है अंतिम आदेश
अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को आने वाले अंतिम आदेश पर है। अदालत समिति में शामिल किए जाने वाले सदस्यों के नामों पर फैसला करेगी। इसके बाद जांच का दायरा और प्रक्रिया स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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