
Rape बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में कोर्ट ने किया बरी
भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सुनाए गए फैसले में बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को आरोपों से बरी कर दिया। यह मामला उन आरोपों से जुड़ा था, जो महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के WFI अध्यक्ष रहते हुए कथित यौन उत्पीड़न को लेकर लगाए थे। इन आरोपों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2023 में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
बंद कमरे में हुई सुनवाई, फैसला था सुरक्षित
इस मामले की सुनवाई बंद कमरे (इन-कैमरा) में हुई थी। दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने पहले 3 अगस्त को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने दलीलें पेश कीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन और उनकी टीम ने अपना पक्ष रखा।
ये भी पढें
साहिबगंज से धनबाद जेल ले जाते समय जामताड़ा में पुलिस पर फायरिंग का आरोप
महिला पहलवानों के आंदोलन के बाद दर्ज हुई थी FIR
यह मामला वर्ष 2023 में जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई FIR से जुड़ा था। प्रदर्शन के दौरान महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। जांच पूरी होने के बाद 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने करीब 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत आरोप लगाए गए थे।
बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा?
फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि यदि मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाए तो मैं फांसी लगा लूंगा। आज अदालत ने मुझे सम्मान के साथ बरी किया है। यह मेरे लिए खुशी का दिन है।
समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत
अदालत से राहत मिलने के बाद जब बृजभूषण शरण सिंह अपने आवास पहुंचे तो समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गईं और पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की गई।
ये भी पढें
मामले की अहम बात
अदालत का फैसला इस आपराधिक मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर आया है। यह फैसला संबंधित न्यायिक कार्यवाही का परिणाम है। यदि इस मामले में किसी उच्च अदालत में अपील दायर की जाती है, तो आगे की कानूनी प्रक्रिया उसके अनुसार चलेगी।
नया लुक के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.nayalooknews
डीजी जेल ने जेलर समेत पांच सुरक्षाकर्मियों को किया निलंबित
मान्यता प्राप्त पत्रकार ही असली पत्रकार? हजरतगंज की घटना ने खड़े किए कई सवाल
115 kg की कांवड़ में मां-चाची को बैठाकर निकले यशवीर, लोग बोले- कलयुग के श्रवण कुमार
अजीत डोभाल को मिला लोकमान्य तिलक पुरस्कार, अमित शाह बोले-राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान अतुलनीय


3 thoughts on “महिला पहलवानों के आरोपों वाले मामले में बृजभूषण शरण सिंह को मिली राहत”
Comments are closed.