
Analog cheese: अगर आप बाजार, होटल या रेस्टोरेंट में पनीर की डिश बड़े चाव से खाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। त्योहारों के सीजन से पहले एनालॉग पनीर (Analogue Paneer) को लेकर फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने सख्ती बढ़ा दी है। कई राज्यों में इस तरह के उत्पाद के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब देशभर में इसके इस्तेमाल और बिक्री को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है।
हालांकि, अभी पूरे देश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लागू नहीं हुआ है। FSSAI के CEO राजित पुन्हानी ने NDTV को बताया है कि 24 सितंबर को सभी राज्यों के साथ बैठक होगी। राज्यों से सहमति बनने के बाद देशभर में एनालॉग पनीर पर बैन लगाने का फैसला किया जा सकता है।
क्या पूरे देश में बैन होगा एनालॉग पनीर?
एनालॉग पनीर को लेकर कई राज्यों में पहले से कार्रवाई की जा चुकी है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक समेत कई राज्यों ने इस पर रोक लगाई है। FSSAI के स्तर पर अब पूरे देश के लिए एक समान व्यवस्था बनाने पर विचार हो रहा है।
FSSAI के दस्तावेजों में ‘Analogue in the dairy context’ के लिए अलग श्रेणी मौजूद है। यानी हर एनालॉग उत्पाद अपने आप में प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन उसे असली डेयरी उत्पाद के रूप में गलत तरीके से पेश करना नियमों के दायरे में आता है।
क्या होता है एनालॉग पनीर?
एनालॉग पनीर ऐसा उत्पाद है जो देखने और इस्तेमाल में पनीर जैसा हो सकता है, लेकिन इसकी संरचना असली दूध से बने पनीर से अलग होती है। इसमें दूध की जगह या उसके कुछ हिस्से के स्थान पर वनस्पति फैट, स्टार्च, इमल्सीफायर और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है।
पनीर के नाम पर एनालॉग बेचने पर सख्ती
FSSAI पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि डेयरी एनालॉग को सही नाम और लेबल के साथ बेचना जरूरी है। FSSAI की 2022 की गाइडलाइंस के मुताबिक, जिन डेयरी एनालॉग्स के लिए अलग पहचान मानक तय नहीं हैं, उनके लेबल पर ‘Analogue’ शब्द के साथ संबंधित फूड कैटेगरी की जानकारी देनी होती है।
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अप्रैल 2026 में FSSAI के पश्चिमी क्षेत्र ने cheese analogue को ‘paneer’ के नाम से बेचने को नियमों का उल्लंघन बताते हुए निर्माताओं और फूड सर्विस प्रतिष्ठानों को सही नाम और जानकारी देने के निर्देश भी जारी किए थे।
रेस्टोरेंट और होटल पर क्या पड़ेगा असर?
अगर देशभर में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लागू होता है, तो होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और दूसरे फूड बिजनेस को अपनी पनीर सप्लाई और कच्चे माल की जांच और कड़ी करनी पड़ सकती है।
FSSAI के प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अगर किसी डिश में डेयरी एनालॉग का इस्तेमाल किया जाता है, तो मेन्यू पर उसकी सही जानकारी दी जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर पनीर की जगह एनालॉग इस्तेमाल होने पर ग्राहक को इसकी जानकारी देना जरूरी होगा।
रेस्टोरेंट और फूड कारोबारियों के लिए खास तौर पर ये बातें अहम होंगी:
- पनीर की खरीद और सप्लाई के स्रोत की जांच।
- कच्चे माल की सही पहचान और रिकॉर्ड रखना।
- मेन्यू में इस्तेमाल होने वाले एनालॉग की स्पष्ट जानकारी देना।
- पनीर के नाम पर दूसरे उत्पाद की बिक्री से बचना।
ग्राहकों को भी रहना होगा सावधान
त्योहारों के दौरान पनीर की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में ग्राहक भी खरीदारी करते समय कुछ सावधानियां बरत सकते हैं।
पैकेट वाला पनीर खरीदते समय:
- पैकेट पर दिए गए ingredients जरूर पढ़ें।
- ‘Analogue’ या ‘Non-dairy’ जैसे शब्दों पर ध्यान दें।
- बेहद कम कीमत वाले पनीर की गुणवत्ता और लेबल की जांच करें।
- खुले में बिकने वाले संदिग्ध उत्पाद को लेकर सावधानी बरतें।
अभी क्या है स्थिति?
फिलहाल देशभर में एनालॉग पनीर पर बैन नहीं लगा है। FSSAI के CEO के मुताबिक 24 सितंबर को राज्यों के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। राज्यों की सहमति के बाद ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।
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