
नया लुक ब्यूरो
Jharkhand News : झारखंड हाईकोर्ट ने चर्चित दुष्कर्म मामले में आरोपी मेडिकल छात्रा ओली विश्वकर्मा को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले रांची सिविल कोर्ट भी आरोपी की जमानत अर्जी को अस्वीकार कर चुकी थी।
हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत
यह मामला रांची के लालपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जिसने राज्यभर में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। झारखंड हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
आरोप है कि मेडिकल छात्रा ओली विश्वकर्मा ने एक युवती को दोस्त की बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया, जहां उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म कराया गया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पीड़िता पक्ष ने किया कड़ा विरोध
सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया गया। अदालत के समक्ष यह दलील दी गई कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
नया लुक के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
खबरों में अपडेट रहना हमारी आदत है और सबसे आगे रहना मेरा जुनून। अब नया लुक ऐप भी ले आया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे अपना प्यार, दुलार और आशीर्वाद दें। आप सभी से निवेदन है कि मेरा न्यूज ऐप अपने अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आप सभी का आभारी रहूंगा…। https://play।google।com/store/apps/details?id=com।app।nayalooknews
ये भी पढें
‘रामायण’ में दिखा ‘एनिमल’ का खूंखार विलेन, निभाएगा मारीच का अहम किरदार
सिर्फ VFX नहीं, ‘रामायण’ ट्रेलर में छिपे हैं हिंदू धर्म के पांच बड़े पौराणिक रहस्य
कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर बनेगी बिग बजट फिल्म, 2027 में होगी रिलीज
नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा ने बढ़ाई चिंता, कई शहरों में कर्फ्यू; तीन की मौत, दर्जनों घायल

