
Food Grade Packaging : यदि आपको भी पेपर, अखबार और रद्दी में बिकने वाले किसी भी पेपर में समोसे या खाने की चीजें मिलती हैं तो इसकी शिकायत आप तुरंत FSSAI से कर सकते हैं। भारत सरकार ने रद्दी पेपर की वजह से पसर रही बीमारियों के रोकथाम के लिए सख्ती करने को तैयार है। सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण’ ने निर्णय लिया है कि यदि कोई भी दुकानदार अखबार या रद्दी के भाव बिकने वाले पेपर पर खाद्य सामग्री बेचता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
आखिर क्यों लगाया गया अखबार पर प्रतिबंध?
FSSAI के अनुसार अखबार की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में लेड (Lead), भारी धातुएं और कई हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं। जब गर्म या तैलीय खाद्य पदार्थ अखबार के संपर्क में आते हैं, तो ये रसायन भोजन में मिल सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक ऐसे भोजन का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे शरीर में विषैले तत्व जमा होने का खतरा बढ़ जाता है और कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं।
बैक्टीरिया और संक्रमण का भी खतरा
अखबार केवल रसायनों के कारण ही नहीं, बल्कि स्वच्छता के लिहाज से भी सुरक्षित नहीं माना जाता। अखबार प्रिंटिंग प्रेस, परिवहन, वितरण और विभिन्न स्थानों से होकर गुजरता है। इस दौरान यह कई अस्वच्छ सतहों के संपर्क में आता है, जिससे बैक्टीरिया और रोगजनक सूक्ष्मजीव उस पर मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में अखबार में रखा गया भोजन संक्रमण का कारण बन सकता है और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
किन लोगों पर लागू होगा यह नियम?
FSSAI का यह नियम केवल बड़े रेस्तरां तक सीमित नहीं है। यह निर्देश निम्न सभी खाद्य कारोबारियों पर लागू होगा स्ट्रीट फूड विक्रेता , रेस्तरां और होटल , क्लाउड किचन , कैटरिंग सेवाएं , फूड स्टॉल संचालक , मोबाइल फूड वेंडर्स , छोटे खाद्य दुकानदार , अब कोई भी कारोबारी अखबार का उपयोग भोजन पैक करने, परोसने, ढकने या तेल सोखने के लिए नहीं कर सकेगा।
क्या हो सकती है कार्रवाई?
खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के तहत अखबार में भोजन रखना पहले से ही प्रतिबंधित है। अब नियमों के पालन की निगरानी और सख्ती से की जाएगी। यदि कोई कारोबारी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ निम्न कार्रवाई हो सकती है आर्थिक जुर्माना ,लाइसेंस निलंबन , खाद्य व्यवसाय पर प्रतिबंध ,कानूनी कार्रवाई, FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग संयुक्त रूप से निरीक्षण कर नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
उपभोक्ताओं के लिए भी जरूरी सलाह
FSSAI ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे अखबार में परोसा या पैक किया गया भोजन खरीदने से बचें। यदि किसी दुकान या ठेले पर ऐसा किया जा रहा है, तो उपभोक्ता संबंधित विभाग को इसकी सूचना दे सकते हैं।
नया लुक के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
खबरों में अपडेट रहना हमारी आदत है और सबसे आगे रहना मेरा जुनून। अब नया लुक ऐप भी ले आया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे अपना प्यार, दुलार और आशीर्वाद दें। आप सभी से निवेदन है कि मेरा न्यूज ऐप अपने अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आप सभी का आभारी रहूंगा…. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.nayalooknews
ये भी पढ़े
दिल्ली अग्निकांड: जिस होटल में 21 लोग जिंदा जल गए, आखिर उसमें आग लगी कैसे? शेफ का बड़ा खुलासा
रॉन्ग नंबर से रोमांस और फिर शादी : 21 साल छोटे प्रेमी संग पांच बच्चों की मां हुई फरार
‘सिर्फ खेलना नहीं, 20 साल तक डॉमिनेट करना है’… वैभव सूर्यवंशी का बड़ा ऐलान
‘सिर्फ खेलना नहीं, 20 साल तक डॉमिनेट करना है’… वैभव सूर्यवंशी का बड़ा ऐलान

