
यूपी में सात साल बाद निकली भर्ती पर उठा सवाल,
ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 18 जून 2026 को होगा बंद
OBC उत्तर प्रदेश में सात साल बाद निकली भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट न मिलने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यह निर्देश ओबीसी वर्ग के दो अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
पुराने नियम और नए संशोधन पर टकराव
याचियों की ओर से दलील दी गई कि पहले विनियम 9(ii) में यह प्रावधान था कि यदि किसी वर्ष भर्ती प्रक्रिया नहीं होती है, तो अभ्यर्थियों को अगली भर्ती में आयु सीमा के आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन यह प्रावधान 30 सितंबर 2025 से हटा दिया गया है। वहीं राज्य सरकार और स्थानीय निकाय की ओर से तर्क दिया गया कि मार्च 2026 में जारी भर्ती विज्ञापन संशोधित नियमों के तहत है, जिसमें आयु सीमा में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। इस मामले में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और स्थानीय निकाय विभाग को भी प्रतिवादी बनाया गया है।
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सात साल बाद भर्ती से बढ़ी समस्या
याचिकाकर्ता सतेंद्र कुमार सहित अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय है। उनका कहना है कि वे क्रमशः 2021 और 2024 में ही आयु सीमा पार कर चुके हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार, अंतिम भर्ती वर्ष 2019 में हुई थी और इसके बाद सात वर्षों तक कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं आई। अब 2026 में भर्ती शुरू होने पर वे आवेदन से वंचित हो रहे हैं। याचियों ने यह भी कहा कि संबंधित ऑनलाइन पोर्टल 18 जून 2026 को बंद हो जाएगा, जिससे कई उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगली सुनवाई 11 जून को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस केस की अगली सुनवाई 11 जून 2026 को निर्धारित की गई है।
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