31 साल 10 महीने बाद माफिया डान मुख्तार अंसारी को सजा…
सुरेश गांधी
वाराणासी।अवधेश राय हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. जी हां, 31 साल 10 महीने पुराना वो केस है, जिसमें कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में सजा सुनाई गई है…कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी ने अवधेश राय हत्याकांड की मूल केस डायरी गायब करा दी थी। इसे लेकर मुख्तार के खिलाफ केस भी दर्ज है।
कांग्रेस नेता अजय राय केभाई अवधेश राय की वाराणसी शहर के चेतगंज में तीन अगस्त 1991 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय की हत्या के मामले में आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। इस हत्याकांड की सुनवाई मे वाराणसी के MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया है।
पुलिस की चार्जशीट, लंबी जिरह और गवाही के बाद अवधेश राय हत्याकांड में फैसले तक काफी जद्दोजहद करना पडा है। बता दे, वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके के रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय तीन अगस्त 1991 को अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। इसी बीच वैन से पहुंचे बदमाशों ने अवधेश को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। वैन सवार बदमाशों ने अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी।