रतन गुप्ता
काठमांडू। निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय कर दी है। आयोग ने खर्च की सीमा मतदाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रफल और मतदान केन्द्र के आधार पर अलग अलग तय किया है। जाहिर है इस तरह अलग अलग उम्मीदवारों के खर्च की सीमा भी अलग अलग है। क्षेत्र अनुसार खर्च निर्धारण किया है। आयोग के निर्णय अनुसार सबसे कम काठमांडू के पांच निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार अधिकतम 25 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं । काठमांडू घाटी के ये निर्वाचन क्षेत्र हैं 1, 3, 6,7७ और क्षेत्र नम्बर 8। इसी तरह 17 निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार 27लाख रुपया तक खर्च कर सकते हैं।इसमें तेह्रथुम, पर्सा 1,2 और 3, रसुवा, काठमांडू 2, 4, 5, 9और 10 भक्तपुर 2, ललितपुर 2 और 3, मनाङ, कास्की 2 और रुकुम पूर्व है।
65 निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 29 लाख रुपया तक तय की गई है। ये उम्मीदवार झापा, मोरङग, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी ,सिराहा, धनुषा, महोत्तरी सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नुवाकोट, भक्तपुर, चितवन, गोरखा, कास्की, स्याङ्जा, मुस्ताङ, बाग्लुङ , गुल्मी , पाल्पा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, और नवलपरासी जिलों के हैं। 52 निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार 31 लाख रुपया तक चुनाव में खर्च कर सकते हैं । समानुपातिक के हक में दलों में पेश किए हुए बन्द सूची में सूचिकृत संख्या अनुसार प्रति उम्मीदवार २ लाख खर्च कर सकते हैं । प्रदेशसभा के समानुपातिक उम्मीदवारों के हक में १ लाख ५० हजार चुनाव खर्च निर्धारण करने का निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी।