झारखंड में मांस बेचने के लिए अब NOC अनिवार्य

मंत्रिपरिषद ने झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन-2026 को दी मंजूरी

Jharkhand Municipal Regulation 2026 : झारखंड के शहरी इलाकों में मांस और मीट उत्पादों का कारोबार करने वालों के लिए अब नियम और सख्त होने जा रहे हैं। राज्य मंत्रिपरिषद ने ‘झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन फॉर इश्यू ऑफ नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड सेलिंग ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, 2026’ को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नगर निकाय क्षेत्रों में मीट कारोबार के लिए एनओसी और ट्रेड लाइसेंस जरूरी होगा।

नए प्रावधान नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में लागू होंगे। मांस, मछली, मुर्गा और अन्य मीट उत्पादों का कारोबार शुरू करने या जारी रखने से पहले संबंधित नगर निकाय से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही दुकानदारों और वधशाला संचालकों के पास वैध FSSAI लाइसेंस होना भी जरूरी होगा।

ऑनलाइन किया जा सकेगा आवेदन

मीट कारोबार के लिए ट्रेड लाइसेंस और संबंधित अनुमति की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है। कारोबारी राज्य शहरी विकास अभिकरण यानी SUDA के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसका उद्देश्य मीट कारोबार को अधिक व्यवस्थित करने के साथ-साथ स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के मानकों को बेहतर तरीके से लागू करना है।

खुले में मांस बेचने पर रोक

नए नियमों में खुले में मांस रखने और बेचने पर भी रोक रहेगी। दुकानदारों को मांस को शीशे के काउंटर में या उचित तरीके से ढककर रखना होगा, ताकि धूल, गंदगी और संक्रमण से बचाव हो सके।

इसके अलावा मीट कारोबार से निकलने वाले कचरे के लिए उचित कंटेनर रखना और उसका नियमित एवं निर्धारित तरीके से निस्तारण करना भी जरूरी होगा।

नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई

बिना आवश्यक NOC, ट्रेड लाइसेंस या FSSAI लाइसेंस के कारोबार करने वालों के खिलाफ नगर निकाय कार्रवाई कर सकते हैं। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में दुकान बंद कराने, सामान जब्त करने और अन्य नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है।

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