तुकाराम मुंढे को हाईकोर्ट से झटका, FDA की कार्रवाई पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

Pune

Pune: अपने सख्त प्रशासनिक रवैये को लेकर चर्चा में रहने वाले IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पुणे की एक मिठाई दुकान का लाइसेंस लंबे समय तक निलंबित रखने के मामले में FDA को फटकार लगाते हुए निलंबन आदेश रद्द कर दिया। साथ ही दुकान संचालक को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पाँच लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

34 दिनों तक बंद रही मिठाई की दुकान

मामला पुणे के वडगांव शेरी इलाके की गुरुनानक डेरी एंड स्वीट्स से जुड़ा है। दुकान संचालक की ओर से अदालत में बताया गया कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायत के बाद FDA ने कार्रवाई करते हुए दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। इसके चलते दुकान करीब 34 दिनों तक बंद रही।

दुकानदार के मुताबिक, लंबे समय तक दुकान बंद रहने से कारोबार पर बड़ा असर पड़ा और करीब 8.5 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। दुकान संचालक ने बाद में जरूरी कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए और FDA को इसकी जानकारी दी।

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दोबारा जांच में मिला 98 फीसदी स्कोर

दुकान की ओर से कमियां दूर किए जाने के बाद FDA अधिकारियों ने दोबारा निरीक्षण किया। इस जांच में दुकान को खाद्य सुरक्षा मानकों के लिहाज से 36 में से 35 अंक, यानी करीब 98 फीसदी का स्कोर मिला। दुकानदार की दलील थी कि जब दोबारा निरीक्षण में दुकान ने लगभग सभी जरूरी मानकों का पालन कर लिया था, तो इसके बावजूद लाइसेंस का निलंबन जारी रखना उचित नहीं था। इसी मुद्दे को लेकर दुकान संचालक ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट ने FDA की कार्रवाई पर उठाए सवाल

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने की। अदालत ने सुनवाई के दौरान FDA की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सराहनीय है, लेकिन कार्रवाई कानून और परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए।

कोर्ट ने यह भी माना कि दोबारा निरीक्षण में जब दुकान का अनुपालन स्तर करीब 98 फीसदी पाया गया, तब लाइसेंस निलंबन को आगे जारी रखने का पर्याप्त आधार नहीं दिखता। अदालत ने दुकान को दोबारा खोलने की अनुमति देते हुए निलंबन आदेश को रद्द कर दिया।

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FDA को पाँच लाख रुपये देने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र FDA को निर्देश दिया कि वह दुकान संचालक को 30 दिनों के भीतर पाँच लाख रुपये का भुगतान करे। अदालत का यह फैसला प्रशासनिक कार्रवाई और उसके प्रभाव को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्या था पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, खाद्य विषाक्तता की शिकायत के बाद FDA ने 12 जून को दुकान के खिलाफ कार्रवाई की थी। निरीक्षण में साफ-सफाई, रखरखाव और स्वच्छता से संबंधित कुछ कमियां सामने आई थीं। इसके बाद दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।

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