
पेट्रोल-डीजल बिक्री पर प्रशासन सख्त
26 मई 2026 को जिला पूर्ती अधिकारी ए.पी. सिहं ने अपने पत्रांक 1342/जि०पू०अ० / डीजल-निर्देश/2026-27 द्वारा जारी पत्र में निर्देश दिया है कि पम्प का संचालन प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 7:00 बजे तक ही किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों मेडिकल इमर्जेंसी/आपातकालीन स्थिति आदि में निर्धारित अवधि से पूर्व अथवा बाद में ईधन देने का सम्बंधित अधिकारियों/पुलिस को सुचित करने के उपरांत ही ईधन दिया जाए। ईंधन की आपूर्ति वाहनों में किया जाएगा। जरिकेन/पिपिया/डब्बा/बोतल आदि में पेट्रोल किसी भी दशा में निर्गत नही किया जाएगा। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में जनपद में कृषि कार्य हेतु डिजल की बढ़ती मांग के दृष्टिगत भारी वाहनों/हल्के वाहनों, जरीकेन, ट्रैक्टर, बाइक में डीजल/पेट्रोल की आपूर्ती हेतु मात्रा को निर्धारित किया जाता है। भारी वाहन – 50 लीटर तक, हल्के वाहन- 20 लीटर तक, ट्रैक्टर-ट्राली-20 लीटर तक, मोटर साइकिल- 02 से 03 लीटर तक, जरीकेन में 10 लीटर तक (केवल सम्बन्धित तहसील क्षेत्र के उपभोक्ताओं का आधार कार्ड अनिवार्य) है।
ये भी पढ़े
धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में तय होगा IPL 2026 का फाइनलिस्ट
इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही है कि किसानों के अतिरिक्त अन्य लोगों द्वारा डीजल/पेट्रोल जरीकेन/पिपिया/डब्बा आदि में आपके यहां से ले जाकर ग्रामवासियों को अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है, अतएव किसानों की पहचान (उसी तहसील का आधार कार्ड की पुष्टि कर) करके ही दिया जायेगा।किसानों के अतिरिक्त किसी अन्य को अपरिहार्य स्थिति में डीजल बिना सम्बन्धित अधिकारी/पुलिस को सूचित किये बिना नहीं दिया जायेगा। एम्बुलेंस एवं लाश की गाड़ी को आरक्षित स्टाक से आपूर्ति करें। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
उमेश चन्द्र त्रिपाठी
ट्विशा शर्मा केस: दहेज, प्रेग्नेंसी और डिलीटेड चैट्स के बीच उलझी जांच
ऊर्जा क्षेत्र में K2 Infragen की नई परियोजनाएं, राजस्थान में करेगी निर्माण कार्य
भारत की मेजबानी में नई दिल्ली से तय हुआ ‘क्वाड’ का नया रोडमैप


One thought on “पेट्रोल-डीजल को लेकर कड़ा निर्देश जारी, डिब्बे में पेट्रोल बंद”
Comments are closed.