दिल्ली से एक बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बारात ले जाने वाली बस के लेट होने और रास्ते में खराब हो जाने के कारण बस ऑपरेटर को भारी जुर्माना भरना पड़ा। दिल्ली कंज्यूमर कमीशन ने इस मामले को गंभीर सेवा लापरवाही मानते हुए बस सेवा देने वाली कंपनी पर कुल 64 हजार रुपये का दंड लगाया है। इस फैसले के बाद यह मामला काफी चर्चा में है। जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आठ दिसंबर 2022 को दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर तक बारात ले जाने के लिए एक निजी बस बुक की थी। बस बुकिंग का कुल किराया 18,500 रुपये तय हुआ था, जिसमें से 14 हजार रुपये एडवांस के तौर पर पहले ही दिए जा चुके थे। बस को दोपहर 2:30 बजे बारातियों को लेने पहुंचना था, लेकिन बस करीब दो घंटे देरी से पहुंची। इससे बारातियों और परिवार वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
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मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि बस चालक ने तय मार्ग के बजाय लंबा रास्ता चुना, जिससे यात्रा और अधिक लंबी हो गई। इसके बाद आधी रात को बस बीच रास्ते में खराब हो गई। उस समय बारात विवाह स्थल से लगभग 58 किलोमीटर दूर थी। रात के समय अचानक बस खराब होने से दूल्हे पक्ष में अफरा-तफरी मच गई और उन्हें तुरंत दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ी। काफी मुश्किलों के बाद बारात देर रात लगभग तीन बजे विवाह स्थल पहुंच सकी। इस देरी के कारण शादी की कई रस्में भी देर से हुईं और परिवार को मानसिक तनाव के साथ सामाजिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली कंज्यूमर कमीशन ने माना कि शादी जैसे आयोजनों में समय की बहुत अहमियत होती है और ऐसी लापरवाही लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर सकती है।
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कमीशन की अध्यक्ष दिव्या ज्योति जैपुरियार और सदस्य रश्मि बंसल की पीठ ने बस ऑपरेटर को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 14 हजार रुपये वापस करे। इसके अलावा 6 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि लौटाने और मानसिक उत्पीड़न व असुविधा के लिए 50 हजार रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया। आयोग ने यह भी कहा कि यदि 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो 9 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है जो सेवाओं में लापरवाही करते हैं। साथ ही उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की सीख देता है।
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