धनघटा तहसील बार का सख्त फैसला: बिना पंजीकरण वकालत करने वालों को 14 मार्च तक का समय

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आशुतोष मिश्र 

संतकबीरनगर। तहसील बार एसोसिएशन धनघटा की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को अध्यक्ष दिलीप राय और महामंत्री मिठाई लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में तहसील परिसर में बिना पंजीकरण के वकालत कर रहे लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आवश्यक निर्णय लिए गए।

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बैठकमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि तहसील परिसर में विधि व्यवसाय कर रहे सभी अधिवक्ताओं को आगामी 14 मार्च तक अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण या अवैध तरीके से वकालत करता पाया गया तो उसे तहसील परिसर छोड़ना होगा। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

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बैठक के दौरान फरवरी माह में अधिवक्ता पत्रों की बिक्री से संबंधित आय-व्यय का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। जानकारी दी गई कि फरवरी में कुल 368 प्रतियां बेची गईं, जिससे 3000 रुपये की आय हुई। इसमें से 1400 रुपये नए वकालतनामा की छपाई, 1000 रुपये छपाई हेतु स्वीकृत राशि और 600 रुपये अधिवक्ता कार्यकारिणी शुल्क के रूप में खर्च किए गए। शेष बकाया राशि की वसूली 30 मार्च तक सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

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इसके अलावा तहसील परिसर में अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए कोचिंग और लाइब्रेरी निर्माण का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। इस संबंध में स्थानीय विधायक से संपर्क करने के लिए बार के पदाधिकारी जल्द ही अलग बैठक करेंगे। साथ ही तहसील बार के पुराने खातों को भी अपडेट करने का निर्णय लिया गया।

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बैठक के अंत में वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पांडेय की माता के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पीयूष पाल, उपाध्यक्ष जय प्रकाश नारायण, मंत्री आशुतोष मिश्र सहित कार्यकारिणी के अन्य सदस्य और अधिवक्ता मौजूद रहे।

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