Action: गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके सहयोगी कई संगठनों पर पांच साल का लगाया प्रतिबंध

एनआईए की कई दिनों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर छापेमारी के बाद केंद्र सरकार ने आज सुबह बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई), उसके सहयोगियों और तमाम मोर्चों को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। केंद्र ने इन सभी पर 5 साल का बैन लगाया है। केंद्र सरकार ने इसे आधिकारिक गजट में भी प्रकाशित किया है। पीएफआई को बैन करने की तैयारी पहले ही शुरू हो गई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर दिया। मंगलवार को भी पीएफआई पर केंद्र सरकार का एक्शन जारी रहा। बता दें कि पीएफआई की स्थापना 2006 में केरल में की गई थी और वह भारत में हाशिये पर पड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए नव सामाजिक आंदोलन चलाने का दावा करता है। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पीएफआई कट्टर इस्लाम का प्रचार कर रहा है।

इस संगठन की स्थापना केरल में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कट्टर इस्लाम का प्रसार करने के आरोपों का सामना कर रहे पीएफआई के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई पांच दिन पहले भी की गई थी। छापेमारी की कार्रवाई कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश की राज्य पुलिस ने की। एनआईए की अगुआई में विभिन्न एजेंसियों की टीमों ने 22 सितंबर को देश में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में पीएफआई के खिलाफ 15 राज्यों में छापेमारी की थी । जिसमें ढाई सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल वुमंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन, जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद यह पीएफआई से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है।

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