
Sultanpur: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित विशेष MP-MLAअदालत ने सोमवार को राहुल गांधी को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी खुद अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने माना कि उनकी टिप्पणी मानहानिकारक प्रकृति की नहीं थी।

यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है। उस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राहुल गांधी पर आरोप था कि उन्होंने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
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BJP नेता ने दर्ज कराया था मानहानि का मुकदमा
इस मामले में BJP नेता और सुल्तानपुर के जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
मामले की सुनवाई पहले दीवानी अदालत में हुई और बाद में इसे MP-MLA विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को समन जारी किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी अदालत में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी। राहुल गांधी ने सुनवाई के दौरान अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था। उनका पक्ष था कि बयान को उसके संदर्भ से अलग करके पेश किया गया।
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शिकायतकर्ता ने पेश किए तीन गवाह
मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से विजय मिश्रा, अनिल मिश्रा और रामचंद दुबे समेत तीन गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। मामले में राहुल गांधी के वॉइस सैंपल की जांच कराने की मांग भी की गई थी। शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेकर उसे कथित बयान की रिकॉर्डिंग से मिलाने की मांग की थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद सेशन कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी शिकायतकर्ता को राहत नहीं मिली।
फैसले से राहुल गांधी को मिली कानूनी राहत
सोमवार को सुल्तानपुर की अदालत के फैसले के साथ वर्ष 2018 से चल रहे इस आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की मानहानि संबंधी धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।
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