
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक’ नाम से काम करने वाली संस्था को लेकर आम लोगों को सतर्क किया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस संस्था के पास बैंकिंग कारोबार करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है। ऐसे में लोगों को इस संस्था के साथ वित्तीय लेन-देन करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। RBI ने यह भी बताया है कि यहां जमा की गई रकम को देश की जमा बीमा व्यवस्था का संरक्षण प्राप्त नहीं है।
RBI की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना का उद्देश्य लोगों को ऐसी संस्थाओं के प्रति जागरूक करना है, जो बैंकिंग से जुड़े नामों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए जरूरी नियामकीय अनुमति नहीं होती। केंद्रीय बैंक ने लोगों को आगाह किया है कि किसी भी संस्था पर भरोसा करने से पहले उसकी वैधता और आधिकारिक स्थिति की जांच जरूर करें।
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‘अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक’ के पास नहीं है बैंकिंग लाइसेंस
भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग, कानपुर की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, ‘अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक’ के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। इसका मतलब है कि इस संस्था को RBI से बैंक के रूप में काम करने की आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं है।
RBI ने अपने नोटिस में संस्था की ओर से ‘बैंक’ शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, इस तरह बैंक शब्द का उपयोग बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 7 का उल्लंघन है। यह प्रावधान बैंकिंग कारोबार और बैंक शब्द के इस्तेमाल से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है।
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जमा की गई रकम पर नहीं मिलेगा जमा बीमा का सुरक्षा कवच
RBI की चेतावनी में सबसे अहम बात यह है कि इस संस्था में जमा की गई राशि देश की जमा बीमा प्रणाली के अंतर्गत सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की रकम को लेकर कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे बैंक जमा पर मिलने वाले बीमा संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
आम तौर पर लोग बैंक जैसी पहचान रखने वाली संस्थाओं पर भरोसा करके अपनी बचत जमा कर देते हैं। लेकिन केवल नाम में ‘बैंक’ शब्द होने से किसी संस्था को अधिकृत बैंक का दर्जा नहीं मिल जाता। इसलिए किसी भी जगह पैसा जमा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि संबंधित संस्था नियामक के नियमों के तहत अधिकृत है या नहीं।

पैसे जमा करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
RBI की इस चेतावनी के बाद लोगों के लिए जरूरी है कि वे किसी भी वित्तीय संस्था में पैसा लगाने से पहले उसकी आधिकारिक स्थिति की जांच करें। केवल विज्ञापनों, आकर्षक योजनाओं या बैंक जैसे नामों के आधार पर निवेश अथवा जमा का फैसला नहीं करना चाहिए।
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