
SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, राहुल गांधी समेत विपक्ष की याचिका पर नजरें
New Delhi : मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठे विवाद पर गुरुवार, 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची से कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और पुनरीक्षण प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। याचिकाकर्ताओं ने मामले की स्वतंत्र जांच कराने और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट की वाद सूची के मुताबिक, इस मामले पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए सवालों और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मांगी गई राहत पर अदालत का ध्यान रहने की उम्मीद है।
मतदाता सूची में बदलावों की जांच की मांग
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं और कई मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठे हैं। उन्होंने इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और किसी पात्र मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े।
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याचिका में प्रस्ताव दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए। इस समिति में तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल करने की मांग की गई है, ताकि मतदाता सूची में हुए बदलावों और कथित अनियमितताओं की जांच की जा सके।
बिना नोटिस नाम हटाने पर रोक लगाने की मांग
विपक्षी नेताओं ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने से पहले उसे उचित नोटिस दिया जाए और अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिले। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मतदाता सूची में नाम शामिल होना और उसमें किसी भी बदलाव की प्रक्रिया निष्पक्ष तथा पारदर्शी होनी चाहिए।
उनकी दलील है कि यदि किसी मतदाता का नाम बिना उचित सूचना और सुनवाई के हटा दिया जाता है, तो इससे उसके मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। इसी आधार पर याचिका में मतदाताओं के हितों की रक्षा के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है।
एसआईआर प्रक्रिया पर अंतरिम रोक की मांग
याचिकाकर्ताओं ने मामले का अंतिम निपटारा होने तक एसआईआर प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का भी अनुरोध किया है। अब इस मांग पर अदालत का क्या रुख रहता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। हालांकि, सुनवाई से पहले यह कहना उचित नहीं होगा कि अदालत अंतरिम रोक लगाएगी या याचिकाकर्ताओं को कोई अन्य राहत देगी।
कई विपक्षी नेता याचिका में शामिल
इस मामले में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेता याचिकाकर्ता हैं।
सुनवाई के दौरान मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया, कथित अनियमितताओं की जांच और मतदाताओं को पर्याप्त अवसर दिए जाने जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण रह सकते हैं। अदालत का रुख इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही की दिशा तय करने में अहम होगा।
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