
50% स्टाफ Work From Home, स्कूल होंगे हाइब्रिड! दिल्ली-NCR में नया GRAP लागू
New Delhi : सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-NCR में संशोधित GRAP (Graded Response Action Plan) लागू कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण की स्थिति के अनुसार कार्रवाई के लिए चार चरणों वाला नया प्लान जारी किया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू है, जबकि अलग-अलग पाबंदियां संबंधित AQI स्तर पहुंचने पर लागू होंगी।
नए GRAP का उद्देश्य प्रदूषण बेहद खराब होने का इंतजार करने के बजाय AQI बढ़ने के साथ पहले से निर्धारित कदमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करना है। संशोधित योजना में कुल 48 एक्शन पॉइंट शामिल किए गए हैं। इनके तहत वाहनों, निर्माण गतिविधियों, स्कूलों, कार्यालयों और पार्किंग व्यवस्था से जुड़े कई उपाय तय किए गए हैं।
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AQI बढ़ने के साथ बढ़ेगी सख्ती
GRAP को दिल्ली के AQI के आधार पर चार चरणों में बांटा गया है।
स्टेज-1: AQI 201 से 300 यानी ‘खराब’ हवा होने पर शुरुआती प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू होंगे।
स्टेज-2: AQI 301 से 400 यानी ‘बहुत खराब’ स्थिति में पहले से ज्यादा सख्ती की जाएगी। धूल, ट्रैफिक और निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त नियंत्रण लागू होगा।
स्टेज-3: AQI 401 से 450 यानी ‘गंभीर’ श्रेणी में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
स्टेज-4: AQI 450 से ऊपर पहुंचने पर ‘गंभीर प्लस’ स्थिति मानी जाएगी और सबसे कड़े उपाय लागू किए जाएंगे।
50 फीसदी स्टाफ को मिल सकता है Work From Home
प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर होने पर दिल्ली-NCR में सरकारी, नगर निकाय और निजी कार्यालयों को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने और बाकी कर्मचारियों को Work From Home देने का प्रावधान है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अलग से निर्णय लिया जा सकता है।
इस कदम का उद्देश्य ऑफिस आने-जाने वाले वाहनों की संख्या घटाना और प्रदूषण के साथ-साथ ट्रैफिक दबाव को कम करना है।
प्रदूषण बढ़ा तो स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई
GRAP के गंभीर चरणों में स्कूली शिक्षा पर भी असर पड़ेगा। स्टेज-3 में दिल्ली और NCR के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई लागू की जा सकती है। इसमें स्कूल के साथ ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी शामिल होगा।
अगर AQI 450 से ऊपर पहुंचकर स्टेज-4 लागू होता है तो कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए भी हाइब्रिड शिक्षा लागू की जा सकती है।
पार्किंग महंगी और ट्रकों पर भी सख्ती
प्रदूषण बढ़ने पर निजी वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं, स्टेज-4 में दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर कड़ी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। जरूरी सामान और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को निर्धारित छूट दी जाएगी। LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल ट्रकों को भी नियमों के तहत प्रवेश की अनुमति रहेगी।
निर्माण कार्यों पर बढ़ेगी रोक
AQI के गंभीर स्तर पर पहुंचने के साथ निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध और सख्त होगा। स्टेज-4 में प्रतिबंधों का दायरा कुछ जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं तक भी बढ़ सकता है। सड़कों, फ्लाईओवर और अन्य रैखिक परियोजनाओं से जुड़े काम भी इसके दायरे में आ सकते हैं।
कुल मिलाकर नया GRAP प्रदूषण बढ़ने के साथ दिल्ली-NCR में चरणबद्ध तरीके से सख्ती बढ़ाने की व्यवस्था है। इसका असर आम लोगों की यात्रा, स्कूलों, दफ्तरों, निर्माण गतिविधियों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर पड़ सकता है।
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