
FSSAI Order : रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में खाने की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर के सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) के लिए नया और सख्त निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब केवल फूड-ग्रेड, जंग-रोधी और सुरक्षित सामग्री से बने चाकू, ब्लेड और अन्य कटिंग उपकरणों का ही उपयोग किया जा सकेगा।
FSSAI का यह कदम खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। हाल के निरीक्षणों और रिपोर्टों में यह पाया गया कि कई जगहों पर अब भी ऐसे चाकू और उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो जंग लगे हुए, टूटे हुए या खराब गुणवत्ता के हैं। ऐसे उपकरण न केवल भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, बल्कि सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा भी पैदा करते हैं।
नए निर्देशों के अनुसार, सभी प्रकार के फूड प्रोसेसिंग, कटाई, स्लाइसिंग, पैकेजिंग और तैयारी में उपयोग होने वाले उपकरणों का फूड-ग्रेड होना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि इन उपकरणों में किसी भी प्रकार की विषैली धातु, जंग या हानिकारक कोटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही इन्हें नियमित रूप से साफ और सैनिटाइज करना भी जरूरी होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि जंग लगे उपकरणों से भोजन में धातु के सूक्ष्म कण मिल सकते हैं, जो लंबे समय तक सेवन करने पर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया और संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।
FSSAI ने सभी राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नियमित निरीक्षण के दौरान इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। यदि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या फूड फैक्ट्री में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उस पर Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और लाइसेंस रद्द होने तक की सजा शामिल हो सकती है।
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