नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है और निर्देश दिया है कि सेंगर की दोषसिद्धि और उम्रकैद के खिलाफ दाखिल मुख्य याचिका पर नए सिरे से विचार किया जाए।
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शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से कहा है कि वह इस मामले में दो महीने के भीतर फैसला करने का प्रयास करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि मुख्य याचिका पर जल्द सुनवाई संभव नहीं हो पाती है, तो समर वेकेशन से पहले सजा निलंबन की अर्जी पर आदेश पारित किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है और दिल्ली हाईकोर्ट स्वतंत्र रूप से मामले की सुनवाई कर सकता है। यह फैसला उन्नाव रेप केस में एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा का विषय बन गया है।
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