
रांची। नए नियम के अनुसार, शहरी उपभोक्ताओं को अब 35 दिनों के बाद दूसरा सिलेंडर मिलेगा। इससे पहले सरकार ने LPG सिलेंडर की किल्लतों के बीच 21 दिन की टाइमटाइन को बढ़ाकर 25 दिन कर दिया था। वहीं एक बार फिर दूसरे गैस सिलेंडर की बुकिंग करने का टाइम 35 दिन कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत छोटे सिलेंडर के लिए भी अलग-अलग समय तय किया गया है।
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शहरी उपभोक्ता 5 किलो सिलेंडर के लिए 12 दिन बाद और 10 किलो कंपोजिट सिलेंडर के लिए 25 दिन बाद बुकिंग कर सकेंगे। झारखण्ड में 55 पैसे बढ़ा बिजली शुल्क। पहले प्रति यूनिट 6.85 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 7.40 रुपये किया गया है। बिजली शुल्क में कुल 6.12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, संशोधित दरें 1 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू हो जाएगी।


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