- दुस्साहस पड़ेगा महंगा, मुकदमा दर्ज होगी कड़ी कार्रवाई
ए अहमद सौदागर
लखनऊ। प्रतिबंधित मांझा बेचना और पतंग उड़ाना अब महंगा पड़ सकता है। दोषी पाए जाने पर न सिर्फ दुकान सीज होगी बल्कि प्रतिबंधित मांझा बेचा तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ADG कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने इसकी रोकथाम के लिए सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक व कमिश्नर को सख्त निर्देश दिए हैं। लापरवाही सामने आने पर संबंधित थाने के स्टेशन अफसर के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
ये भी पढ़ें
भाजपा युवा मोर्चा में फायरिंग, अलीगढ़ में भारी तनाव, तीन लोग घायल
ADG कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने निर्देश दिया है कि प्रतिबंधित मांझा बेचने पर दुकानदारों से पुलिस सख्ती से पेश आए और प्रतिबंधित मांझा बेचने वाले और उड़ाने वाले पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई हो। ADG कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि यूपी के अलग-अलग जिलों में चाइनीज मांझे की धार की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
ये भी पढ़ें
अवैध खनन पर खबर लिखना पड़ा भारी: फतेहपुर में पत्रकार राजेंद्र सोनी पर हमला
उन्होंने अधीनस्थों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि चाइनीज मांझा एवं सिंथेटिक शीशा चढ़ी नायलान पतंग डोरी पर लगाए गए प्रतिबंध तथा इसके खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मांझा बेचने वाले दुकानदारों एवं भंडारण बिक्री न करने के लिए अपील की है। राजधानी लखनऊ, जौनपुर सहित कई जिलों में मांझे से कटकर हुई मौत को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चाइनीज मांझा बनाए जाने और उसकी खरीद-फरोख्त को कड़ाई से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश का पालन करते हुए एक बार फिर पुलिस अफसरों की नींद टूटी और चाइनीज मांझे पर रोक लगाने के लिए सख्ती से निपटने के लिए अभियान शुरू किया है।
