नाबालिग और बाद में देरी से आवेदन के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Untitled 4 copy 4

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने जेल विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पहले नाबालिग बताकर नियुक्ति नहीं देने और बाद में देरी से आवेदन करना बताकर नियुक्ति से इनकार करने पर प्रमुख गृह सचिव, डीजी जेल और भरतपुर जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया है। जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश अभिषेक की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता जेल प्रहरी के रूप में तैनात थे। जनवरी, 2019 में सेवा के दौरान उनकी मौत हो गई।

इस पर याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। जिसे विभाग ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि वह अभी अवयस्क है। याचिकाकर्ता की ओर से साल 2022 में वयस्क होने पर पुन: विभाग में आवेदन किया गया। वहीं जेल विभाग ने भी याचिकाकर्ता के आवेदन में हुई देरी की शिथिलता देने के लिए गृह विभाग से सिफारिश की। याचिका में कहा गया कि जनवरी, 2024 गृह विभाग ने याचिकाकर्ता के आवेदन का निरस्त कर दिया।

ये भी पढ़े

दुर्गा विसर्जन के दौरान तालाब में गिरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, 11 लोगों की मौत

गृह विभाग ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति तुरंत सहायता के लिए होती है और याचिकाकर्ता के पिता की मौत पांच साल पहले हो चुकी है। इतना समय बीतने के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन में हुई देरी को माफ किया जाता है और कर्मचारी की मृत्यु के सालों बाद भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। याचिकाकर्ता ने पहली बार तुरंत ही आवेदन किया था, लेकिन वह अवयस्क था। ऐसे में बालिग होने के तत्काल बाद उसने आवेदन कर दिया था। ऐसे में उसे अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। (हिन्दुस्थान समाचार)

Spread the love

Delhi homeslider National

दिवाली पर पटाखों को लेकर SC का बड़ा फैसला, न पूरा बैन न खुली छूट

Supreme Court: इस साल दिवाली आठ नवंबर को मनाई जाएगी। उत्तर भारत, खासकर दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने को देखते हुए हर साल पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर नजर रहती है। ‘न पूरी तरह बैन, न 24 घंटे पटाखों की इजाजत’ जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस PB वराले […]

Spread the love
Read More
homeslider Madhya Pradesh

भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी की हत्या, दो दिन पहले रखा नौकर फरार

Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी की उनके घर में हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घर में हाल ही में काम पर रखे गए एक घरेलू कर्मचारी की तलाश की जा रही है। मामला रातीबड़ थाना क्षेत्र के […]

Spread the love
Read More
homeslider Uttar Pradesh

लखनऊ के 80 गांवों के जल संकट पर हाईकोर्ट सख्त, DM को चेतावनी

Lucknow: उत्कर्ष लोक सेवा संस्थान की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने सुनवाई की। अदालत ने मामले में संबंधित उप जिलाधिकारियों को भी अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। पांच वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की […]

Spread the love
Read More