राहुल मद्धेशिया अपहरण केस के इन आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली पांच दिन की मोहलत,

  • अगली सुनवाई आठ को,अमर मणि त्रिपाठी हैं अब भी फरार

उमेश चन्द्र त्रिपाठी

महराजगंज। हाल में पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया था। अब कारोबारी पुत्र के अपहरण ‘कांड के पांच आरोपी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। आरोपियों ने आरोप तय किए जाने को लेकर याचिका दायर की है। कारोबारी के बेटे के अपहरण कांड में हाल में पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया था। अब अपहरण कांड के पांच आरोपी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। आरोपियों ने उच्च न्यायालय में आरोप तय किए जाने को लेकर याचिका दायर की है। बस्ती की MP-MLA  कोर्ट में पेश हुए आरोपितों ने न्यायालय को इसकी जानकारी देते हुए मोहलत की अर्जी दी है। उन्होंने हाईकोर्ट में पेंडिंग रिट का निस्तारण होने तक कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया। इस पर न्यायालय ने उन्हें पांच दिन की मोहलत दी है। कोर्ट ने प्रकरण में अगली सुनवाई के लिए आठ नवंबर की तारीख तय कर दी है। आरोपी हनुमान शुक्ला उर्फ काका, अजय मिश्रा, आनंद सिंह, राम विलास, जग प्रताप वर्मा, नैनीश शर्मा, शिवम को कोर्ट में पेशकर आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया, जिसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। इस केस में आरोपी नैनीश, शिवम और पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं और न ही इनकी गिरफ्तारी हो सकी। प्रकरण में सुनवाई के दौरान ही मुख्य आरोपी संदीप की मौत हो गई थी।

इसके बाद आरोपी राम विलास, अजय मिश्रा, आनंद सिंह, जग प्रसाद व हनुमान शुक्ला ने इस केस में अपनी फाइल अलग करवा ली थी। लिहाजा एक ही मुकदमे में सुनवाई के लिए दो पत्रावली तैयार हुई। इसमें एक में आरोपी राम विलास, अजय मिश्रा, आनंद सिंह, जग प्रसाद व हनुमान शुक्ला शामिल हैं और दूसरी पत्रावली में अमर मणि त्रिपाठी, नैनीश और शिवम का नाम है। इन पांच आरोपितों का कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। जबकि पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के खिलाफ केस में 82  CRPC की कार्रवाई के साथ ही दो अन्य आरोपितों को भगोड़ा घोषित करने का आदेश कोर्ट ने दिया है।

दूसरी पत्रावली में चार्ज आरोपित करने की कार्रवाई चल रही है। आरोपी पक्ष द्वारा आरोप मुक्त करने का आवेदन कोर्ट में किया गया था, जिसे अदालत ने छह सितंबर 2023 को निरस्त कर दिया था। मुकदमे में आरोप तय करने के लिए अदालत ने सुनवाई को तीन नवंबर की तारीख तय की थी। बीते शुक्रवार को इसकी सुनवाई शुरू होते ही आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट को प्रार्थना-पत्र देकर बताया कि आरोप मुक्त करने की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। लिहाजा हाईकोर्ट में लंबित याचिका को संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए एक और अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया। इस पर न्यायालय ने पांच दिन की मोहलत देते हुए अगली तारीख 8 नवंबर तय कर दी है।

बता दें कि बस्ती के व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल मद्धेशिया का छह दिसंबर 2001 को अपहरण हुआ था। इस मामले में सात आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था। जिसमें हनुमान शुक्ला उर्फ काका, अजय मिश्रा, आनंद सिंह, राम विलास, जग प्रताप वर्मा, नैनीश शर्मा, शिवम को आरोपी बनाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने अगवा राहुल को लखनऊ में एक घर से बरामद किया था। इसके आधार पर पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी का नाम भी केस में जोड़ा गया था। पुलिस ने आरोपी संदीप, हनुमान, अजय, आनंद, राम विलास, जग प्रताप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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