कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार ने 26 महत्वपूर्ण प्रस्ताव के किए पारित, जानिए एक नजर में

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की है। इस बैठक में धामी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले पारित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 28 में से 26 प्रस्ताव पास हुए। कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया है कि उत्तराखंड में धीरे-धीरे राजस्व क्षेत्रों में रेगुलर पुलिसिंग की शुरुआत होगी। इसके लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर कार्य करेगी। पहले चरण में राजस्व क्षेत्र में फिलहाल 6 थानों और 20 पुलिस चौकियों को ही मंजूरी दी गई। महिला आरक्षण पर भी धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण पर उत्तराखंड सरकार जल्द ही अध्यादेश लाएगी। बैठक में उत्तराखंड की की लॉजिस्टिक नीति को भी मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव किए गए मंजूर–

सड़क दुर्घटना में मौत पर एक के बजाय 2 लाख मिलेंगे। उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में संशोधन, सर्टिफिकेट के लिए 20 के बजाय 50 रुपये यूजर चार्ज देना होगा।

वन निगम की वार्षिक लेख परीक्षा विधानसभा में। आवास, पेट्रोल पंप का लैंड यूज़ चेंज करने की विसंगति दूर, शहरी क्षेत्रों में 15% और 7.5% देना होगा चार्ज5- सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज कहा जाएगा।

कृषि विभाग में बागवानी के तहत एन्टी हेलनेट योजना में केंद्र की 50% सब्सिडी के साथ उत्तराखंड सरकार 25% सब्सिडी देगी।

अटल आवास योजना में पीएम आवास योजना की तरह पैसा मिलेगा। करीब एक लाख 20 हजार मिलेंगे। इनकी इनकम लिमिट बढ़ाई। 32 हजार के बजट 48 हजार सालाना इनकम वालों को लाभ मिलेगा।

30 दिन अगर कोई बच्चा स्कूल में बिना बताए हुए अनुपस्थित होगा, उसे आउट ऑफ स्कूल मान लिया जाएगा। पहले यह अवधि 60 दिन थी। 30 दिन बाद स्कूल प्रशासन अभिभावकों से बात करें।

उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति कैबिनेट में पास।

वित्त विभाग – जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 143 विशेष शिक्षक दिए जाएंगे। यह नए पद सृजित हुए।

हरिद्वार में नई निजी विवि का नाम हरिद्वार विवि किया जाएगा। पहले रुड़की विवि था।

महंगाई भत्ता व बोनस- कैबिनेट ने इस पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।

कौशल विकास – सेवायोजन विभाग से भी आउटसोर्सिंग भर्तियां हो सकेंगी। अभी तक उपनल, पीआरडी से होती है।

उत्तराखंड एन्टी लिटरिंग एक्ट में जेल नहीं जाना पड़ेगा। केवल अर्थदंड लगेगा।

राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया जाएगा।

पहले चरण में पर्यटन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में 6 थाने, 20 पुलिस चौकी बनेगी।

पुलिस आरक्षियों के प्रोमोशन को एडिशनल एसआई के 1750 पदों पर पदोन्नति की नियमावली पर मुहर।

महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

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