आजकल मोबाइल बैंकिंग में अक्सर किसी बैंक खाते से गलत खाते में या एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते है। कभी-कभी बैंकिंग धोखाधड़ी में भी ऐसा होता है। UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट ने बैंकिंग ट्रांजेक्शन से जुड़ी परेशानी को काफी हद तक कम कर दिया है। इस तरह, आपको किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक मोबाइल से चुटकी में किया जाता है। लेकिन कई बार गलत नंबर पर पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे में आपको यह रकम वापस भी मिल सकती है। आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया।आपको बता दें कि आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 48 घंटे के अंदर आपका पैसा वापस करना बैंक की जिम्मेदारी है।
अगर बैंक पैसा वापस पाने में मदद नहीं करता है, तो ग्राहक Bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर गलती से पैसा गलत खाते में चला जाता है तो शिकायत पत्र लिखकर बैंक को देना होता है। इसमें आपको अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, जिसमें पैसा गया है, लिखना है। अगर गलती से पैसा गलत खाते में चला जाता है, तो अपने बैंक को कॉल करें और सारी जानकारी के साथ पीपीबीएल नंबर दर्ज करें। जब आप भुगतान करते हैं, तो यह नंबर आपके मोबाइल पर आता है। इसके बाद आप बैंक जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। वहां आपको शाखा प्रबंधक को शिकायत पत्र लिखना है। इस पत्र में वह खाता संख्या लिखिए जिस पर पैसा गया।
बैंक जाने से पहले ये सभी चीजें अपने पास रखें क्योंकि ये सभी चीजें शिकायत में काम आएंगी। लेन-देन संदर्भ संख्या, लेन-देन की तारीख, राशि और IFSC कोड। अपना पैसा वापस पाने का एक कानूनी तरीका भी है। उस व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जा सकता है जिसका खाता गलती से स्थानांतरित हो गया है, अगर वह इसे वापस करने से इनकार करता है। हालांकि, गैर-वापसी के मामले में, इस अधिकार को रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थी के खाते के बारे में सही जानकारी प्रदान करना लिंकर की जिम्मेदारी है। यदि, किसी भी कारण से, लिंकर कोई त्रुटि करता है, तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। (BNE)