डीएम की अध्यक्षता में गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के संबंध में बैठक सम्पन्न

नन्हें खांन

देवरिया। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में आगामी गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन के संबन्ध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के संबंध में कार्यक्रम जारी कर दिए गए है। इसका पब्लिक नोटिस भी जारी हो चुका है। नोटिस को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रथम पुनर्प्रकाशन की तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित है। नोटिस को विभिन्न समाचार पत्रों में द्वितीय पुनर्प्रकाशन की तिथि 25 अक्टूबर तथा आवेदन को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 07 नवंबर निर्धारित की गई है। इलेक्ट्रोरल रोल्स के ड्राफ्ट के प्रकाशन हेतु तैयार करने की अवधि 19 नवंबर तक रहेगी। इलेक्ट्रोरल रोल्स के ड्राफ्ट के प्रकाशन की तिथि 23 नवंबर को किया जाएगा। शिकायत व आपत्ति दर्ज करने की तिथि 23 नवंबर से 09 दिसंबर तक की जा सकती है। शिकायतें एवं आपत्ति को निस्तारित करने की तिथि 25 दिसंबर है।

इलेक्ट्रोरल रोल्स के अंतिम प्रकाशन की तिथि 30 दिसंबर को होगा। उन्होने कहा कि उक्त के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए गोरखपुर- फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंडलायुक्त कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन के संबंध में उन्होने कहा कि किसी व्यक्ति को आवेदक की साधारण निवासी अवस्था के सत्यापन के निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन के लिए फार्म-18 में आवेदन करना होता है, इसलिए यह सत्यापित करना भी जरूरी है कि आवेदक अर्हक तारीख से कम से कम तीन वर्ष पूर्व के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं रखता हो। स्पष्टीकरण तीन वर्ष की अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण से पहले स्नातक होना चाहिए की गणना 01 नवंबर 2022 से की जाएगी जिसमें अहंक डिग्री परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय या संबंधित प्राधिकारी द्वारा घोषित और प्रकाशित किया गया था न कि दीक्षान्त समारोह की तारीख से आवेदक को ऐसी शैक्षिक योग्यता रखने का दस्तावेजी प्रमाण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की संतुष्टि हेतु प्रस्तुत करना होगा। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दस्तावेजी प्रमाण का ऐसा सत्यापन करना चाहिए, जो वह आवश्यक समझे।

राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित अपेक्षित शैक्षिक योग्यता की डिग्री या मार्कशीट उस शैक्षिक योग्यता को रखने का पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण समझा जाना चाहिए। पात्र व्यक्तियों को अपने नामों के नामांकन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ निर्धारित फार्म-18 में आवेदन करना चाहिए। संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा जारी डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण-पत्र मूल रूप में या इसकी एक प्रति जिसे संबंधित जिले के पदनामित अधिकारी / अपर पदनामित अधिकारी / राजपत्रित अधिकारी द्वारा मूल डिग्री / डिप्लोना प्रमाण-पत्र के साथ विधिवत रूप से सत्यापित करने के पश्चात अनुप्रमाणित किया गया हो, या किसी कार्यालय / संस्थान के राजपत्रित प्रमुख द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखे हुए सरकारी रिकार्ड में की गई प्रविष्टियों के आधार पर किसी स्नातक को जारी की गयी सरकारी रिकार्ड की प्रविष्टि या प्रमाण पत्र की एक प्रति या सांविधिक निकायों, निगमों या सार्वजनिक उपक्रमों के रिकार्ड में की गई प्रविष्टि की एक प्रति जिसमें दावेदार द्वारा अधिकृत डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र का विनिर्देशन दिया गया हो और जिसे संबंधित कार्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से अनुप्रमाणित किया गया हो।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकृत स्नातक के रूप में रजिस्ट्रेशन कार्ड की एक अनुप्रमाणित प्रति रजिस्ट्रीकृत स्नातक की सूची में संगत प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति अधिवक्ताओं की नामावली, मेडिकल प्रैक्टिशनर का रजिस्टर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का रजिस्टर इंजीनियर्स संस्थान द्वारा अनुरक्षित इंजीनियर्स का रजिस्टर आदि. या दावेदार द्वारा एक पत्र जिसे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेज के प्रिंसिपल या ऐसे कालेज के विभागाध्यक्ष जिसके अंतर्गत उसने अध्ययन किया हो, से एक प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया गया हो, या विश्वविद्यालय या संबंधित संस्थान द्वारा जारी की गयी मार्कशीट की मूल प्रति जिसका संबंधित जिले के पदनामित अधिकारी / अपर पदनामित अधिकारी / राजपत्रित अधिकारी / नोटरी पब्लिक द्वारा मूल मार्कशीट के साथ उचित सत्यापन के बाद अनुप्रमाणन किया गया हो, बशर्ते कि यह स्पष्ट निर्देश हो कि दावेदार ने संबद्ध परीक्षा उत्तीर्ण की है। आवेदक डाक द्वारा भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी / पदनामित अधिकारी को भेजे जा सकते हैं। इन आवेदनों के साथ आवेदक की डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्र / मार्कशीट या अन्य अपेक्षित दस्तावेज की प्रति संलग्न होनी चाहिए जिसे पदनामित अधिकारी / अपर पदनामित अधिकारी / संबंधित जिले के राजपत्रित अधिकारी / नोटरी पब्लिक द्वारा मूल डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण पत्र / मार्कशीट या अन्य अपेक्षित दस्तावेज से विधिवत रूप से मिलान करके सत्यापित किया गया हो, संलग्न होनी चाहिए।

यदि आवेदक अपने आवेदन को व्यक्गित तौर से इस प्रयोजन के लिए विधिवत रूप से नियुक्त ईआरओ / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या पदनामित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो वह उसके समक्ष मूल डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण पत्र / मार्कशीट प्रस्तुत करेगा। अधिकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण पत्र / मार्कशीट या अपेक्षित दस्तावेज की जांच करेगा और स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात मूल से सत्यापित किया और सही पाया गया या मूल से सत्यापित किया गया और सही नहीं पाया गया- निरस्त किया गया लिखेगा वह संक्षिप्त जांच के चिह्न के रूप में आवेदन पर अपने हस्ताक्षर पूरा नाम और पिन संख्या (पदनामित अधिकारी के मामले में लिखेगा और आवेदन को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जहां इसे एईआरओ/पदनामित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाता है। जिस किसी आवेदन पर उपर्युक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपूर्ण कहते हुए निरस्त कर दिया जाएगा। जैसा कि द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले प्रत्येक बार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां नई तैयार की जानी होती हैं, इसलिए ऐसे सभी व्यक्तियों, जिनके नाम मौजूदा नामावलियों में शामिल किए गए हैं, को भी निर्धारित प्ररूप में नए आवेदन जमा करवाना चाहिए।

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन चाहने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्ररूप 18 में प्रत्येक आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज / प्रमाणपत्र साथ में लगे होंगे। यह भी नोट किया जाए कि निर्वाचक नामावली में नामांकन के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता का निर्धारण करने के लिए मौजूदा निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि का संदर्भ मात्र संज्ञान में कदापि नहीं लिया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 (4) स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के प्रयोजनार्थं लागू नहीं होती है। इसलिए, फार्म-1 में घोषणा द्वारा जन्म स्थान में घोषित पदधारको के नामांकन की सुविधा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मामले में उपलब्ध नहीं है। वे यदि पात्र है तो अपने नामों का नामांकन उस स्थान पर करवा सकते हैं जहां के वे उस समय के लिए साधारण तौर पर निवासी है। व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा बड़ी संख्या में भेजे गए आवेदन पत्रों को शामिल करने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण / पदाविहीत अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव श्रीवास्तव, एसडीएम सौरभ सिंह, एसडीएम ध्रुव कुमार शुक्ला, एसडीएम संजीव कुमार, एसडीएम गजेंद्र सिंह, एसडीएम अरुण कुमार, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार शाही, मीडिया प्रभारी अंबिकेश पांडेय, रालोद के विपिन श्रीवास्तव, बसपा के अशोक कुशवाहा, सपा के अशोक कुमार यादव भाकपा के आनंद प्रकाश सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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