गोण्डा पुलिस की मज़बूत पैरवी-हु्आ कारावास और लगा जुर्माना

चेन लूट की घटनाओं का खुलासा, दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

कुलदीप मिश्रा

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में टीमें लगाकर आरोपी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश प्र0नि0 को0नगर को दिए थे। वादिनी सिन्धु तिवारी पत्नी मनीष तिवारी नि0 सर्किट हाऊस थाना कोतवाली नगर गोण्डा द्वारा तहरीर दी गई कि बीते नौ अक्टूबर को मै पीपल चौराहे से मीना कम्पलेक्स की तरफ जा रही थी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा थप्पड़ मार कर मेरी गले की सोने की चेन लूट कर फरार हो गया। वादिनी की तहरीर पर थाना को0 नगर में मु0अ0सं0- 703/22, धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर द्वारा सुरागरसी- पतारसी कर लूट की घटना में संलिप्त दो आरोपी अभियुक्तों- 01. मेराज कुरेशी, 02. रजनीश कुमार सोनी उर्फ रंजीत सोनी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की एक अदद हार (पीली धातु), दो जोड़ी टप्स, एक जोड़ी कान की बाली,एक अदद टिक्की (पीली धातु) व 30 हजार छह सौ 20 रूपये बरामद किया गया।

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ की मेराज कुरेशी आर्थिक लाभ कमाने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए थाना छपिया अंतर्गत महिला से चेन लूट, खोरहंसा बाजार में टेंपो से आ रही महिला से चेन की लूट, रगड़गंज रोड़ पर चेन लूट, सर्कुलर रोड वडगांव व अंबेडकर चौराहे के पास आ रही महिलाओं से चेन लूट आदि घटनाओं को अंजाम दिया था तथा लूट की गयी ज्वेलरी को शत्रुहन ज्वैलर्स पर दुकान मालिक रजनीश कुमार सोनी उर्फ रंजीत सोनी को बेच दिया करता था। लूट की ज्वेलरी को रजनीश कुमार सोनी उर्फ रंजीत सोनी गलाकर विभिन्न प्रकार के आभूषण/टिक्की(रूप परिवर्तित)बना लेता था।

गोंडा पुलिस की मज़बूत पैरवी, आरोपियों को 10 वर्ष की जेल

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास व रु0 10,000-10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई। थाना करनैलगंज पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में अभियुक्त मनोज कुमार, वृजमोहन, रामसभा व रामेश्वरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमे मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार आरक्षी अनूप शुक्ला द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने अभियुक्त रामसभा को दोषमुक्त करते हुए अन्य तीनों अभियुक्तों को 10 वर्ष कठोर कारावास व रु0 10,000-10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Central UP

अब लखनऊ घूमने जाने पर अच्छी जगह ठहरने की चिंता खत्म

लखनऊ में छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं, तो अच्छी जगह ठहरने की चिंता छोड़ दीजिए लखनऊ। बीते कुछ वर्षों में नवाबों के शहर, लखनऊ में पर्यटन काफी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में, अपने शहर से बाहर जाने पर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे ठहरने की उत्तम व्यवस्था मिले, जहाँ उसे बेहतर आराम मिले, […]

Read More
Central UP

राजधानी की जिला जेल का हालः कमाई का रिकार्ड बना रहे लखनऊ जेल अफसर!

अमीरों को दी जा रही अतिरिक्त सुविधाएं, गरीब बंदियों का हो रहा शोषण मानवता शर्मसारः राशन में कटौती कर कैंटीन से बढ़ा रहे आमदनी राकेश यादव लखनऊ। राजधानी की जिला जेल में अधिकारियों ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। इस जेल के अफसर कमाई का रिकॉर्ड बनाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ जेल […]

Read More
Central UP

LPS की छात्रा नशरा फातमा ने बढ़ाया मान, कहा- मेहनत की सफलता की कुंजी

ए अहमद सौदागर लखनऊ। कहते हैं कि प्रतिभा को केवल एक मौके की तलाश होती है। बस एक ब्रेक और वो अव्वल। कुछ इसी राह पर चलीं नशरा फातिमा और राजधानी के मशहूर विद्यालय लखनऊ पब्लिक स्कूल में इंटरमीडिएट की परीक्षा 90 फीसदी अंकों के साथ पास की। उनकी इस सफलता मां-बाप सहित पूरा कुनबा […]

Read More