लखनऊ के 80 गांवों के जल संकट पर हाईकोर्ट सख्त, DM को चेतावनी

Lucknow: उत्कर्ष लोक सेवा संस्थान की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने सुनवाई की। अदालत ने मामले में संबंधित उप जिलाधिकारियों को भी अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।

पांच वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की योजना

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 19 अगस्त 2026 के पूर्व आदेश के अनुपालन में प्रस्तावित पांच वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में से एक के लिए बख्शी का तालाब क्षेत्र के नगवामऊ गांव में भूमि आवंटित की जा चुकी है।

सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि परियोजना के लिए 231.52 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने की मंजूरी दी जा चुकी है। हालांकि, 200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत होने के कारण अब परियोजना को कैबिनेट के समक्ष रखा जाना है। सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि एक महीने के भीतर प्रस्ताव कैबिनेट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

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गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर

अदालत ने कहा कि प्रस्तावित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्देश्य संबंधित गांवों के निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि मामले के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार जल्द निर्णय लेगी और इसकी जानकारी संबंधित जल निगम को उपलब्ध कराएगी, ताकि आगे की कार्रवाई शुरू हो सके।

बाकी चार प्लांट के लिए जमीन पर कोर्ट नाराज

शेष चार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भूमि की पहचान को लेकर लखनऊ के जिलाधिकारी की ओर से संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया। इसमें बताया गया कि आवश्यक भूमि की पहचान की प्रक्रिया चल रही है।

हालांकि, अदालत ने पाया कि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को भूमि की पहचान करने के निर्देश 16 सितंबर को दिए थे, जबकि हाईकोर्ट का आदेश इससे करीब एक महीने पहले 19 अगस्त को ही पारित हो चुका था इसी देरी को लेकर खंडपीठ ने नाराजगी जताई और अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए।

अगली सुनवाई में SDM भी होंगे मौजूद

हाईकोर्ट ने लखनऊ के जिलाधिकारी से अपेक्षा जताई कि वह मामले की गंभीरता को समझेंगे और आगे ऐसी स्थिति नहीं बनने देंगे, जिसमें अदालत को सख्त आदेश जारी करना पड़े। अदालत ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 28 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।

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