बिना सफेद शर्ट के कचहरी में नहीं कर सकेंगे पैरवी

UP Court News

फर्जी तरीके से वकालत करने वालों पर भी होगी कार्रवाई, नोटिस जारी करने का निर्णय

UP Court News: संतकबीरनगर तहसील बार एसोसिएशन धनघटा ने अधिवक्ताओं की वेशभूषा और तहसील परिसर में अनधिकृत रूप से वकालत करने वालों को लेकर अहम निर्णय लिया है। बार एसोसिएशन की मासिक बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि अब तहसील परिसर में वकालत करने वाले सभी अधिवक्ताओं को निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना होगा। इसके तहत प्रत्येक अधिवक्ता को सफेद शर्ट पहनकर ही न्यायिक कार्य करना होगा।

शुक्रवार को दोपहर करीब 2:30 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुनाथ यादव के चेंबर में तहसील बार एसोसिएशन धनघटा की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप राय ने की। बैठक में अधिवक्ताओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।

 

ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी सोमवार से तहसील परिसर में कार्य करने वाले सभी अधिवक्ता सफेद शर्ट पहनकर ही वकालत का कार्य करेंगे। बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि ड्रेस कोड का पालन करना सभी अधिवक्ताओं के लिए अनिवार्य होगा।

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यदि कोई अधिवक्ता इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ बार की ओर से जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। बार पदाधिकारियों का कहना है कि अधिवक्ताओं की पहचान और गरिमा बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड का पालन जरूरी है। इससे न्यायालय परिसर में अनुशासन और व्यवस्था भी बनी रहेगी।

 

गैर पंजीकृत लोगों पर कसेगा शिकंजा

बैठक में तहसील परिसर में अनधिकृत रूप से या फर्जी तरीके से वकालत करने वाले लोगों पर भी गंभीर चर्चा हुई। बार एसोसिएशन ने ऐसे लोगों को रोकने के लिए नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। निर्णय लिया गया कि ऐसे लोगों को एक सप्ताह का समय दिया जाएगा और उन्हें बिना पंजीकरण के वकालत का कार्य न करने की चेतावनी दी जाएगी। यदि निर्धारित समय के बाद भी ऐसे लोग अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उप जिलाधिकारी धनघटा के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है।

बीमार अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला

बैठक में मानवता का परिचय देते हुए गंभीर रूप से बीमार वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण चतुर्वेदी और कुमारी शांत श्रीवास्तव को आर्थिक सहायता देने का भी निर्णय लिया गया। दोनों अधिवक्ताओं को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह, लाल शरण सिंह, वीरेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, दिलीप त्रिपाठी, उपाध्यक्ष जयप्रकाश नारायण, महामंत्री मिठाई लाल, मंत्री आशुतोष मिश्रा, पवन त्रिपाठी, सत्येंद्र पांडेय, परमानंद, अरविंद सिंह, रविशंकर पांडेय, दिग्विजय, चंदन कुमार, सविता त्रिपाठी, अन्नपूर्णा मांझी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

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