दिल्ली दंगा केस: अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा

Ankit Sharma murder case : वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि यह हत्या अत्यंत क्रूर, निर्मम और समाज को झकझोर देने वाली थी। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह की अदालत ने ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने टिप्पणी की कि पीड़ित के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह मानवता को शर्मसार करने वाला था।

‘हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया’

सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अंकित शर्मा पर बेहद बर्बर तरीके से हमला किया गया। उनकी मौत के बाद भी आरोपियों ने शव को घसीटकर चांद बाग क्षेत्र तक ले जाकर नाले में फेंक दिया। अदालत ने इसे अपराध की क्रूरता का गंभीर उदाहरण बताते हुए कहा कि इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया।

कोर्ट ने बताया गंभीर अपराध

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह केवल एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि ऐसा अपराध है जिसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया। कोर्ट के अनुसार, पीड़ित के साथ किया गया व्यवहार पूरी तरह अमानवीय था और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा आवश्यक थी।

ताहिर हुसैन ने फैसले को दी चुनौती

सजा सुनाए जाने के बाद ताहिर हुसैन ने अदालत परिसर में कहा कि उन्हें निचली अदालत के फैसले पर भरोसा नहीं है और वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद है। ताहिर ने यह भी दावा किया कि मामले में उनके साथ न्याय नहीं हुआ।

बचाव पक्ष करेगा अपील

मामले में कुछ अन्य दोषियों की ओर से पेश अधिवक्ता अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि वे अपने मुवक्किलों की ओर से जल्द ही हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। उन्होंने बताया कि उनका प्रयास एक सप्ताह के भीतर अपील दाखिल करने का है।

2020 दिल्ली दंगों का चर्चित मामला

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या देशभर में चर्चा का विषय बनी थी। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।


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