आशुतोष मिश्रा
संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र के नोक्ता गांव निवासी एक व्यक्ति ने मुखलिसपुर गांव निवासी एक पिता पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि जमीन बेचने के नाम पर पैसा ले ले लिया गया। लेकिन न तो जमीन बैनामा किया गया और ना ही रूपया वापस किया गया। महुली थाना क्षेत्र के नोक्ता गांव निवासी अमर नाथ पुत्र रामनयन ने महुली थाने में दिये गये तहरीर में बताया है कि उन्होंने मुखलिसपुर गांव निवासी राम अवध गुप्ता पुत्र रामलौट व राम अवध के पुत्र अनिल कुमार जमीन बेचने के नाम से क्रमशः तीन लाख 23 अगस्त 23 को 475000 रुपया 17 अक्टूबर 24 को और तीन लाख रूपया 17 अक्टूबर 24 को अनिल कुमार के खाते में ट्रान्सफर किया गया। तथा अनिल कुमार को छः लाख रुपया नगद दिया गया। इस धनराशि के बदले में अनिल कुमार व राम अवध से 25 विस्वा खेत बैनामा करने की अनुबन्ध व शर्त हुई थी।
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इस बावत 50 रुपये के स्टाम्प पर केवल 12, 1/2 विस्वा का सपथ पत्र 775000 रुपये का तैयार हुआ। जिसपर सभी पक्षकार अपने अपने हस्ताक्षर किये है। जिसमे यह शर्त था कि एक फरवरी 25 को बैनामा हो जायेगा। तथा यह भी लिखा गया कि दिनांक एक फरवरी 25 को भूमि विक्रेता बैनामा नही करता है, तो क्रेता जो भी कानूनी कार्य वाही करना चाहता है। इतना ही नहीं शेष रुपया नौ लाख वापस करने के लिए कहे थे। भूमि विक्रेता अनिल कुमार द्वारा एक चेक दिया गया था कि बैनामा नही करते है और बचा पैसा वापस नही करते तो उक्त चेक के माध्यम से पूरा पैसा 16 लाख 75000 रुपये चेक के माध्यम से ले सकते है। परन्तु उस खाते में बैलेन्स नही है। इस प्रकार अनिल कुमार व इनके पिता राम अवध के द्वारा फ्राड किया गया। पिडित का कहना है कि पैसा लेकर बैनामा न करने से मुझे काफी मानसिक अघात व समाजिक अघात लगा है। पुलिस ने नोक्ता गांव निवासी अमर नाथ की तहरीर पर मुखलिसपुर गांव निवासी राम अवध गुप्ता व उनके बेटे अनील के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।
