नया लुक ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखंड में अगर आप मौज-मस्ती करने के लिए आ रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि आप शराब पीकर बिल्कुल भी गाड़ी न चलाएं, क्योंकि ऐसा करना आप पर बेहद भारी पड़ सकता है। दरअसल, बर्फबारी होने के चलते देहरादून में पर्यटक बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और बीते दो दिनों में सड़क हादसों के बाद आरटीओ कमर कस चुका है। चौक चौराहों पर चेकिंग के लिए आरटीओ की टीम के साथ ही अधिकारी भी डटे हुए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है।
देहरादून आरटीओ (सड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन) अनीता चमोला ने बताया कि देहरादून में अक्सर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इसीलिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस चेकिंग अभियान चलाती है, ताकि लोग सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव कानूनन अपराध है, जिसके चलते चालक पर जुर्माना, लाइसेंस जब्त और रद्द भी किया जा सकता है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि चालक नशे की हालत में अनियंत्रित होकर सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है और दूसरे राहगीर भी कई बार इनकी चपेट में आ जाते हैं। इसलिए हम चेकिंग अभियान के साथ ही लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाते हैं।
एमवी एक्ट 1988, के सेक्शन 185 के मुताबिक, शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। अगर 100 एमएल खून में 30एमजी से ज्यादा एल्कोहॉल की मात्रा पाई जाती है, तो आरटीओ भारी जुर्माना लगा देता है, लाइसेंस जब्त और जेल का प्रावधान भी है। शराब पीकर पकड़े जाते हैं, तो पहली बार में 10000 का जुर्माना और दूसरी बार में 15000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
