मुख्यमंत्री के सख्त तेवर के बाद शासन आया हरकत में ,अपर सचिव डॉ दिनेश कुमार की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

  • पुलिस अफसरों ने शुरू की जाँच पड़ताल,बिना मान्यता संचालित हो रहा था विधि पाठ्यक्रम

ए अहमद सौदागर

लखनऊ। राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में पुलिस द्वारा एबीपी कार्यकर्ताओं एवं छात्रों की पिटाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख़्ती के बाद शासन नें सख्त रुख अपनाते हुए बाराबंकी कोतवाली में राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के बिना मान्यता विधि पाठ्यक्रम संचालित करने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है।यह मुकदमा डॉ दिनेश कुमार अपर सचिव की तहरीर पर दर्ज हुई है। पुलिस ने दर्ज की मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 की धारा 318(4) व भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 की धारा 338 व 336(3) तथा भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 की धारा 340(2) भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 (ए) ऑकरेंस ऑफ़ ऑफेंस लगाया है।

अपर सचिव डॉ. दिनेश कुमार ने इंस्पेक्टर शहर कोतवाली बाराबंकी को दी अपनी तहरीर में कहा है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत धारा 51 के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को नोडल अभिकरण बनाया गया है। संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग- 1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1507/ सत्तर-1-2025 दिनांक 03 सितम्बर, 2025 व आयुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या के पत्रांक- 844/ वै0 सहा0 (आयुक्त) व 2025 द्वारा दिनांक 03.09.2025 की जाँच आख्या के सम्बन्ध में मुख्यरूप से उललेख करना है कि दिनांक 01.09.2025 को  रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, देवा रोड, बाराबंकी पर छात्रसंघ द्वारा बिना मान्यता के गत 03 वर्षों से विधि पाठ्यक्रम संचालित करने को लेकर विरोध प्रर्दशन होने, उस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व अन्य के बीच हुई झड़प एवं तत्पश्चात् बल प्रयोग की घटना घटित होने तथा उक्त विश्वविद्यालय द्वारा विधि पाठ्यक्रम की मान्यता संबंधित संस्था से प्राप्त न होने के उपरान्त भी वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में विधि पाठ्यक्रम में छात्र- छात्राओं का प्रवेश लिया गया और परीक्षायें संचालित की गई।

अपर सचिव डॉ. दिनेश कुमार ने प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली बाराबंकी को दी अपनी तहरीर में कहा है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु विधि पाठ्यक्रम के छात्र-छात्राओं का पंजीकरण वर्तमान में किया जाना अपने-आप में छात्र- छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ एवं निजी विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी संगत अधिनियम, 2019 व संगत नियमावली, 2021 के विपरीत है।अपर सचिव डा० दिनेश कुमार ने प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली बाराबंकी को दी अपनी तहरीर में कहा है कि स्थापित  राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, बाराबंकी के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कराने हेतु प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करते हुये इनके विरूद्ध दण्डनात्मक कार्यवाही करने का कष्ट करें।अपर सचिव डा० दिनेश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी जाँच शुरू कर दी है ।अपर सचिव डा० दिनेश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय को आरोपी बनाया है।

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