नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में OBC को 27 फीसदी आरक्षण पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 28 नवंबर तक यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए।
शीर्ष न्यायालय उस अध्यादेश को जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है , जिसमें OBC से संबंधित लोगों को स्थानीय निकायों में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। (वार्ता)