नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में आज से छह नवंबर तक एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया और निर्माण स्थलों पर नियम उल्लंघन होने पर 10 हजार से पांच लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। राय ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सर्दी के मौसम में दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 30 सितम्बर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है जिसके आधार पर संबंधित विभागों ने इसे जमीन पर लागू करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। हमने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है, जहां से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।
उन्होंने बताया कि एंटी डस्ट कैंपेन के लिए 586 टीमों का गठन किया है जिसमें 12 संबंधित विभागों की टीम शामिल है। इसमें DPCC की 33 टीम, राजस्व विभाग की 165 टीम, MCD की 300 टीम DSIIDC की 20 टीम, दिल्ली जल बोर्ड की 14 टीम, DDA की 33 टीम, दिल्ली मेट्रो की तीन टीम, CPWD की छह टीम, PWD की 06 टीम, NDMC की एक टीम, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की चार टीम और NHAI की एक टीम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह टीम लगातार निर्माण साइट्स का दौरा करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि वहां निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन हो। निर्माण साइट्स पर 14 सूत्रीय नियमों को लागू करना जरूरी है जिसके लिए एंटी डस्टअभियान शुरू किया गया है जो कि छह नवंबर तक चलेगा।
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जो भी साइट्स डस्ट कंट्रोल के नियम का पालन नहीं करेगा। उसपर कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम के उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक 10 हजार से पांच लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा उल्लंघन मिलने पर उससे अधिक रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ज्यादा उलंघन होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 500 वर्ग मीटर और उस से ऊपर के सभी निर्माण/विध्वंस वाले प्रोजेक्ट सीएंडडी पोर्टल पर पंजीकृत होना जरुरी है। बिना पंजीकरण के कार्य करने की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही साथ पीयूसी चेकिंग और वाटर स्प्रिंक्लिंग के अभियान की मॉनिटरिंग को तरीके से दिल्ली में लागू किया गया है। उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि कहीं भी अगर उनको निर्माण/विध्वंस कार्य में अनियमितता दिखे तो वे ग्रीन दिल्ली ऐप पर इसकी शिकायत करें। (वार्ता)